ITR Filing: अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो है तो क्या आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है?

आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। यह तारीख नजदीक आ रही है। पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट पेमेंट से बचने के लिए डेडलाइन के अंदर रिटर्न फाइल कर देना जरूरी है

अपडेटेड Jun 19, 2024 पर 3:44 PM
Story continues below Advertisement
कई ऐसी स्थितियां हैं, जिसके होने पर इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना जरूरी हो जाता है।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं फाइल करने पर पेनाल्टी लगेगी। टैक्सपेयर पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट पेमेंट के साथ 31 जुलाई तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। यह सुविधा ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए जो किसी वजह से डेडलाइन तक रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं। सवाल है कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो है तो क्या आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है?

टैक्सपेयर्स को राहत

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने कम इनकम वाले लोगों को कुछ राहत दी है। पहला तो यह कि ओल्ड टैक्स रीजीम (Old Tax Regime) में 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट (Basic Exemption Limit) 2.5 लाख रुपये है। 60 से 80 साल के व्यक्ति के लिए 3 लाख रुपये है। 80 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति के लिए यह 5 लाख रुपये है। नई टैक्स रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये है।


7 लाख रुपये तक इनकम पर टैक्स नहीं

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 87सी के तहत टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त राहत दी है। इसके तहत ओल्ड रीजीम में मैक्सिमम 12,500 रुपये का टैक्स रिबेट मिलता है। इससे अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये तक है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाती है। नई टैक्स रीजीम में सेक्शन 87ए के तहत 25,000 रुपये का रिबेट मिलता है। इससे अगर व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपये तक है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाती है। इसका मतलब है कि ऐसे टैक्सपेयर्स को कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है।

इन वजहों से रिटर्न फाइल करना अनिवार्य

कई ऐसी स्थितियां हैं, जिसके होने पर इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपने एक या ज्यादा करेंट बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपये या ज्यादा डिपॉजिट किया है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। खुद या दूसरे की विदेश यात्रा पर 2 लाख से ज्यादा खर्च किया है तो भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक लाख रुपये से ज्यादा का चुकाया है तो भी रिटर्न फाइल करना होगा।

यह भी पढ़ें: ITR फाइल करने के लिए नौकरीपेशा को इस साल चाहिए कौनसा फॉर्म? ITR-1, ITR-2, ITR-3 या ITR 7 

बिजनेस करने वाले लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है अगर उनकी सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 60 लाख रुपये से ज्यादा है। अगर किसी प्रोफेशनल की ग्रॉस रिसीट 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर टोटल टैक्स कलेक्टेड या डिडक्टेड 25,000 रुपये या इससे ज्यादा है तो भी रिटर्न फाइल करना होगा। अगर सेविंग्स अकाउंट में एग्रीगेट डिपॉजिट 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा।

MoneyControl News

MoneyControl News

First Published: Jun 19, 2024 3:37 PM

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।