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ITR Filing: दिव्यांग व्यक्ति के इलाज पर आने वाले खर्च पर भी इनकम टैक्स में मिलती है छूट, जानिए इसका फायदा उठाने का क्या है प्रोसेस

ITR Filing 2024: अगर कोई टैक्सपेयर दिव्यांग है तो वह सेक्शन 80यू के तहत इलाज पर आने वाले खर्च पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर टैक्सपेयर परिवार के विकलांग सदस्य (dependent) के इलाज पर आने वाले खर्च पर डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो इसकी इजाजत सेक्शन 80डीडी के तहत है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 15, 2024 पर 11:27 AM
ITR Filing: दिव्यांग व्यक्ति के इलाज पर आने वाले खर्च पर भी इनकम टैक्स में मिलती है छूट, जानिए इसका फायदा उठाने का क्या है प्रोसेस
सामान्य विकलांगता की स्थिति में सालाना 75,000 रुपये डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। गंभीर विकलांगता की स्थिति में सालाना 1,25,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है।

इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे कई डिडक्शन की इजाजत है, जिनसे टैक्स का बोझ काफी घट जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन से पहले सभी तरह के डिडक्शन के बारे में जान लेना फायदेमंद है। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 80डीडी और 80यू के तहत मिलने वाले डिडक्शन के बारे में। इस सेक्शन के तहत परिवार के दिव्यांग सदस्य के इलाज पर आने वाले खर्च पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इस डिडक्शन को क्लेम करने की क्या शर्त है, इससे टैक्स में कितनी राहत मिलती है, इसे कैसे क्लेम किया जा सकता है? आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं।

क्या प्रमाणपत्र देना होगा?

सेक्शन 80डीडी और 80यू के तहत डिडक्शन क्लेम करने के लिए फॉर्म 10-IA भरना जरूरी है। इसे कोई दिव्यांग टैक्सपेयर या ऐसा टैक्सपेयर फाइल कर सकता है, जिसके परिवार में कोई सदस्य दिव्यांग है। इस फॉर्म का सरकारी हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट, सिविल सर्जन या चीफ मेडिकल प्रैक्टिसनर की तरफ से सर्टिफायड होना जरूरी है। दरअसल, यह इस बात का प्रूफ होता है कि सेक्शन 80डीडी और 80यू के तहत डिडक्शन करने वाला व्यक्ति या उसके परिवार को कोई सदस्य (Dependent) दिव्यांग है।

कितना डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है?

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