इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे कई डिडक्शन की इजाजत है, जिनसे टैक्स का बोझ काफी घट जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन से पहले सभी तरह के डिडक्शन के बारे में जान लेना फायदेमंद है। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 80डीडी और 80यू के तहत मिलने वाले डिडक्शन के बारे में। इस सेक्शन के तहत परिवार के दिव्यांग सदस्य के इलाज पर आने वाले खर्च पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इस डिडक्शन को क्लेम करने की क्या शर्त है, इससे टैक्स में कितनी राहत मिलती है, इसे कैसे क्लेम किया जा सकता है? आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं।
