इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। टैक्सपेयर का पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) यूजर आईडी होता है। ऐसे में पैन को आधार से लिंक्ड करना अनिवार्य है। अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यह चेक करने की जरूरत है कि आपका पैन वैलिड है या नहीं। आइए इसका तरीका जानने की कोशिश करते हैं।
1. सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा कि पैन (PAN) पर आपका नाम और जन्म की तारीख सही है या नहीं। उसके बाद आपको incometax.gov.in पर विजिट करना होगा।
2. इस साइट पर जाने के बाद आपको बाए साइड के मेन्यू में 'वेरिफाइ योर पैन स्टेट्स' दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा।
3. उसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिस पर आपको अपना पैन, पूरा नाम, जन्म की तारीख और मोबाइल नंबर डालना होगा। यह ध्यान रखें कि आपको पैन में दी गई डिटेल्स को ही भरना होगा।
4. आपके मोबाइल पर छह अंक का एक ओटीपी आएगा।
5. वेरिफिकेशन सफल रहने पर आपको यह मैसेज मिलेगा: आपका पैन एक्टिव है और डिटेल्स पैन के हिसाब से हैं।
पैन की वैलिडिटी को वेरिफाइ करने के बाद आपको यह भी चेक करना होगा कि आपके पैन से आपका आधार लिंक्ड है या नहीं। अगर ये दोनों लिंक्ड नहीं हैं तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। हालांकि, इसके बाद भी आप रिटर्न फाइल कर सकेंगे। लेकिन, आपको तब तक रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा जब तक आप दोनों को लिंक्ड नहीं कर देते। 1000 रुपये की पेनाल्टी चुकाकर आप दोनों को लिंक कर सकते हैं।
दोनों को लिंक करने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल करना होगा:
1. सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर चेक कर लें कि आपके आधार और पैन का स्टेटस क्या है।
2. आपको अपने पैन और आधार का डिटेल्स डालना होगा।
3. अगर दोनों लिंक्ड हैं तो आपको फिर कुछ नहीं करना है।
4. अगर दोनों लिंक्ड नहीं हैं तो आपको www.incometax.gov.in पर जाना होगा। आपका पैन आपका यूजर आईडी होगा।
5. फिर आपको ई-फाइल-ई-पे टैक्स-न्यू पेमेंट पर जाना होगा।
6. पेमेंट टाइम में 'अदर रिसीट्स (500)' सेलेक्ट करें और कंटीन्यू करें
7. आपको 1000 रुपये का प्री-फिल्ड अमाउंट दिखेगा, आपको कंटीन्यू पर क्लिक करना होगा।
8. अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करें और पेमेंट कंप्लिट करने के लिए प्रोसिड करें।
9. ई-फाइल-ई-पे टैक्स-पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करके आप चालान डाउनलोड कर सकते हैं।
10. उसके बाद आपको 'लिंक आधार' टैब पर क्लिक करना होगा। यह ई-फाइलिंग के पोर्टल के होमपेज के बाए साइड में दिखेगा।
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11. आपको पैन और आधार डालना होगा और इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करना होगा।
पैन और आधार को लिंक्ड करने की डेडलाइन 30 जून, 2023 थी। आप 1000 रुपये की पेनाल्टी चुकाकर 30 दिन के अंदर अपने पैन को ऑपरेटिव कर सकते हैं।