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ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो जानिए क्या है आसान तरीका

अगर आपकी आय किसी एक वित्त वर्ष में 5 लाख रुपये या इससे अधिक है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना अनिवार्य है

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 06, 2020 पर 7:53 PM
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो जानिए क्या है आसान तरीका

अगर आपकी आय किसी एक वित्त वर्ष में 5 लाख रुपये या इससे अधिक है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना अनिवार्य है। कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को राहत देने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2020 निर्धारित की है।

साथ ही वित्त वर्ष 2018-19 के लिए विलंबित रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। आमतौर पर ITR जुलाई में फाइल किया जाता है। लेकिन जब भी ITR फाइल करने का बात आता है तो लोग किसी चार्टर्ड आकाउंटेंट (CA) को खोजने लगते हैं। उन्हें ITR फाइल करना किसी महाभारत से कम नहीं लगता। लेकिन आज हम आपको आसानी से ITR फाइल करने का तरीका बता रहे हैं, जिससे आप खुद घर बैठे-बैठे सिर्फ 15 मिनट में ऑनलाइन ITR फाइल कर सकेंगे।

ITR फाइल करने से पहले ये बातें जान लें

ITR फाइल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के टैक्सपेयर हैं और आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है। ITR फॉर्म 7 तरह के होते हैं। ITR 1 Form यानी सहज फॉर्म उन नागरिकों के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है। यह आमदनी उन्हें सैलरी, एक घर और अन्य सोर्स जैसे ब्याज से हुई है। ITR 2 फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए होता है, जिनकी आय हाउस प्रॉपर्टी या पूंजी के जरिए अर्जित होती है। अगर किसी के पास कुछ विदेशी संपत्ति है या उसे विदेश से कमाई हुई है तो उसे भी ITR-2 भरना होगा। वहीं, ITR-3 फॉर्म उनके लिए है जो खुद का बिजनस कर रहे हैं या किसी प्रोफेशन से आमदनी कर रहे हैं। इनके अलावा और भी कई फॉर्म हैं, जिनकी जरूरत बिजनेस या दूसरी तरह की आमदनी से जुड़े लोगों के लिए होती है।

ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें

ITR फाइल करने के लिए अपना PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। इसके अलावा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, होम लोन स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी स्कूल फीस की स्लिप आदि तैयार रखें। ITR संबंधी सारी जानकारी इन डॉक्यूमेंट्स से ही मिलेंगी। ITR दो तरीकों से भरा जा सकता है। पहला तरीका है इनकम टैक्स की वेबसाइट से ITR फॉर्म डाउनलोड करें और उसे हाथ से भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा कर दें। वहीं, दूसरा तरीका है ऑनलाइन फॉर्म भरना, जो ज्यादा आसान है।

पहले खुद को रजिस्टर करें

ऑनलाइन ITR फाइल करने यानी ITR की ई-फाइलिंग के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होता है। इसके लिए www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं और लॉगइन पेज पर सबसे नीचे दिए गए New Users के टैब पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। इस पर मांगी गई जानकारियां भरें। यहां आपको आपका Pan नंबर, डेट ऑफ बर्थ की जानकारी देनी होगी और यूजर आईडी (User ID) के साथ पासवर्ड (Password) क्रिएट करना होगा। PAN नंबर ही आपका यूजर आईडी होता है।

ऐसे फाइल करें ऑनलाइन ITR

- इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं और लॉगइन सेक्शन पर क्लिक करें। अपना पैन नंबर, पासवर्ड, जन्म तिथि और कैप्चा कोड डालकर लॉगइन बटन पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही आप इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग होम पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद ई-फाइल विकल्प को चुनें और इसमें इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करें।

- इसके बाद एक नया स्क्रीन खुलेगा। यहां पैन नंबर पहले से ही भरा होगा। इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर एसेसमेंट ईयर चुनें। इसके बाद आपको आईटीआर फॉर्म चुनना पड़ेगा।

- अगर आर ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो Original टैब पर क्लिक करें और अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो Revised Return पर क्लिक करें।  आप इसमें एसेसमेंट ईयर 2019-20 चुनें और आईटीआर-1 चुनें।

- इसके बाद Prepare and Submit Online के विकल्प को चुनें और फिर Continue बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक नया पेज खुलेगा।

- नए पेज में मांगी गई सभी जानकारियों को भरें और सेव करते रहें, क्योंकि सेशन टाइम आउट होने पर भरी गई सभी जानकारियां गायब हो जाएंगी। इसमें आपको निवेश संबंधित सभी जानकारियां, हेल्थ और जीवन बीमा की जानकारियां भरनी हैं।

- जानकारियां भरने के बाद अंत में Verification का पेज आएगा, जिसे आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर सकते हैं या 120 दिन के अंदर वेरिफाई कर सकते हैं।

- ITR को वेरिफाई करने के चार तरीके हैं। आप इसे आधार OTP के जरिये, नेट बैंकिंग के जरिये, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए या ITR के दोनों तरफ दस्तखत की हुई कॉपी को बेंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भेजकर वेरिफाई कर सकते हैं।

- इसके बाद Previw and submit पर क्लिक करें और ITR को सबमिट कर दें। एक बार पार्ट-A में मांगी गयी जानकारी भरने, उसे वेरीफाई करने और सेव करने के बाद आपको फॉर्म के अगले हिस्से में इनकम डीटेल पर जाना होगा।

- फॉर्म के दूसरे पार्ट में आपको पूरे साल में अपनी आमदनी से संबंधित जानकारी देनी होगी। इसमें वेतन से आमदनी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आदि की जानकारी देनी है।

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