ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ये जरूरी बातें जान लें, फायदे में रहेंगे

ऐसा व्यक्ति जिसकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ एग्जेम्प्शंस और डिडक्शंस की इजाजत टैक्सपेयर्स को मिली हुई है। आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख आम तौर पर 31 जुलाई होती है। यह ऐसे टेक्सपेयर्स के लिए आखिरी तारीख होती है, जिनके अकाउंट्स का ऑडिट जरूरी नहीं है

अपडेटेड May 26, 2023 पर 8:51 PM
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इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सात तरह के आईटीआर फॉर्म्स होते हैं। इनका इस्तेमाल अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स करते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना बहुत जरूरी है। यह न सिर्फ टैक्स कंप्लायंस के लिहाज से जरूरी है बल्कि यह फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए भी अच्छा है। आईटीआर फाइल करने से इंडिविजुअल और बिजनेसेज अपनी इनकम, डिडक्शंस और चुकाए गए टैक्स का पूरा ब्योरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। इससे सरकार को हर टैक्सपेयर्स के फाइनेंशियल स्टेटस की जानकारी मिलती है। यह वीजा सहित कई तरह के डॉक्युमेंट बनवाने के लिए भी जरूरी है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बैंक आपसे आईटीआर की डिटेल मांगते हैं। कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी यह जरूरी है।

क्यों जरूरी है रिटर्न फाइल करना?

सरकार के रेवेन्यू में भी टैक्सपेयर्स का अहम कंट्रिब्यूशन होता है। इस पैसे का इस्तेमाल सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेल्फेयर प्रोग्राम और आर्थिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए करती है। इसलिए आईटीआर फाइलिंग न सिर्फ कानूनी रूप से जरूरी है बल्कि यह एक नागरिक के रूप में भी हर व्यक्ति का कर्त्वय है।


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किसके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है?

ऐसा व्यक्ति जिसकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ एग्जेम्प्शंस और डिडक्शंस की इजाजत टैक्सपेयर्स को मिली हुई है, जिससे टैक्स का बोझ कम हो जाता है। ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, उनकी टैक्सेबल इनकम तो डिडक्शंस और एग्जेम्प्शंस के बाद बहुत घट जाती है।

कितने तरह के ITR फॉर्म्स होते हैं?

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सात तरह के आईटीआर फॉर्म्स होते हैं। इनका इस्तेमाल अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स करते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल ITR-1, ITR-2 और ITR-3 और ITR-4 का होता है। सभी तरह के आईटीआर फॉर्म और उनके इस्तेमाल के बारे में डिटेल जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मिल जाएगी।

ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख क्या है?

आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख आम तौर पर 31 जुलाई होती है। यह ऐसे टेक्सपेयर्स के लिए आखिरी तारीख होती है, जिनके अकाउंट्स का ऑडिट जरूरी नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई, 2023 तक फाइल करना जरूरी है। कई बार सरकार आखिरी तारीख को बढ़ा देती है। कोरोना की महामारी के दौरान सरकार ने टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ाई थी।

ITR फाइल करने का क्या तरीका है?

आप ITR ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। ऑफलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ITR फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग को बढ़ावा दे रहा है।

कौन-कौन से ड़ॉक्युमेंट्स जरूरी हैं?

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ डॉक्युमेंट्स जरूरी हैं। हालांकि, यह टैक्सपेयर्स की कैटेगरी पर भी निर्भर करता है। लेकिन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, नौकरी करने वाले लोगों के लिए फॉर्म 16, फॉर्म 26एएस, बैंक स्टेटमेंट आदि की जरूरत करीब सभी तरह के टैक्सपेयर्स को पड़ती है।

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