Get App

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक, जानिए आईटीआर फाइल नहीं करने पर क्या होगा

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म इश्यू कर दिए हैं। टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल करने शुरू कर दिए है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर को रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 06, 2024 पर 5:27 PM
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक, जानिए आईटीआर फाइल नहीं करने पर क्या होगा
अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है तो आपको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना होगा।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। डेडलाइन से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना फायदेमंद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने में गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, हर व्यक्ति जिसकी इनकम बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है, उसके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है।

किसे रिटर्न फाइल करना जरूरी है?

अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है तो आपको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की तरफ से रिटर्न फाइलिंग के लिए फॉर्म (ITR Forms) इश्यू कर दिए गए हैं। नौकरी करने वाले टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 (Form 16) जरूरी है। एंप्लॉयर के लिए 15 जून तक फॉर्म 16 जारी करना जरूरी है। अगर आप सैलरीड टैक्सपेयर हैं तो आपको यह चेक कर लेना चाहिए कि आपकी कंपनी ने फॉर्म 16 जारी किया है या नहीं।

रिटर्न नहीं फाइल करने पर क्या होगा?

सब समाचार

+ और भी पढ़ें