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ITR Filing: 31 अगस्त तक किसे भरना है इनकम टैक्स रिटर्न? जानिए ITR-3 और ITR-4 की डेडलाइन और नियम

Income Tax Return Filing Deadline: सैलरीड कर्मचारियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, वहीं कुछ खास टैक्सपेयर्स को सरकार की तरफ से 31 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया है। अगर आपने अभी तक अपना टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो जानिए 31 अगस्त की डेडलाइन किन लोगों के लिए है और समय पर आईटीआर न भरने पर क्या नुकसान हो सकता है

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Aug 06, 2026 पर 11:38 AM
ITR Filing: 31 अगस्त तक किसे भरना है इनकम टैक्स रिटर्न? जानिए ITR-3 और ITR-4 की डेडलाइन और नियम
अगर आप अपने लिए लागू अंतिम तारीख तक ITR दाखिल करने से चूक जाते हैं, तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है

Income Tax Return Filing Last Date 2026: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सीजन अभी चल रहा है, लेकिन करदाताओं के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि इस साल सभी के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तारीख एक जैसी नहीं है। जहां सैलरीड कर्मचारियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 थी, वहीं कुछ खास टैक्सपेयर्स को सरकार की तरफ से 31 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया है।

अगर आपने अभी तक अपना टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आइए जानते हैं कि 31 अगस्त की यह डेडलाइन किन लोगों के लिए है और समय पर आईटीआर न भरने पर क्या नुकसान हो सकता है।

किसे 31 अगस्त तक भरना है ITR?

असेसमेंट ईयर वर्ष 2026-27 के टाइमलाइन के अनुसार, 31 अगस्त 2026 की समयसीमा उन टैक्सपेयर्स पर लागू होती है जिन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 में बिजनेस या प्रोफेशन से आय कमाई है और जिनके खातों की टैक्स ऑडिट की आवश्यकता नहीं है। मुख्य रूप से ये लोग 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं:

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