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ITR Last Date: 31 जुलाई या 31 अगस्त? जानिए आपके लिए कौन-सी है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन

Income Tax Deadline: असेसमेंट ईयर 2026-27 का ITR फाइल करने की उलझन में फंसे टैक्सपेयर्स के लिए अपनी सही डेडलाइन जानना बेहद जरूरी है। इस बार जहां सैलरीड क्लास के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई ही है, वहीं बिना ऑडिट वाले बिजनेस और प्रोफेशनल्स को 31 अगस्त तक की राहत मिली है। जानें आपकी कैटेगरी कौन-सी है

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Jul 28, 2026 पर 1:02 PM
ITR Last Date: 31 जुलाई या 31 अगस्त? जानिए आपके लिए कौन-सी है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन
AY 2026-27 के लिए अब तक 4.37 करोड़ से अधिक ITR फाइल किए जा चुके हैं

ITR Filing Last Date 2026: असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है। केंद्रीय बजट 2026 में हुए बदलावों के कारण करदाताओं के बीच डेडलाइन को लेकर थोड़ी उलझन बनी हुई है।

बजट में बिना टैक्स ऑडिट वाले बिजनेस टैक्सपेयर्स और ट्रस्ट्स के लिए नई डेडलाइन 31 अगस्त तय की गई है, जबकि सैलरीड क्लास के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई ही रखी गई है। ई-फाइलिंग पोर्टल के मुताबिक, AY 2026-27 के लिए अब तक 4.37 करोड़ से अधिक ITR फाइल किए जा चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से ITR फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है।

31 जुलाई तक किसे फाइल करना है ITR?

31 जुलाई की डेडलाइन उन करदाताओं के लिए है जो ITR-1 (सहज) और ITR-2 फॉर्म भरने के पात्र हैं:

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