ITR Filing: फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (AY 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 थी। यदि आप इस समय सीमा से चूक गए हैं, तो भी आप इसे दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इस देरी से फाइल की गई आईटीआर को Belated ITR कहा जाता है। ये आईटीआर आपको 31 दिसंबर 2023 तक करना होगा। यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(4) के तहत देरी से फाइल की आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि है। देरी से आईटीआर फाइल करने पर टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगता है।
