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31 दिसंबर से पहले निपटाएं ये जरूरी सरकारी काम, वरना लग सकती है भारी पेनल्टी

31 दिसंबर से पहले ITR फाइलिंग, पैन-आधार लिंकिंग और एडवांस टैक्स जैसे जरूरी काम पूरे करना जरूरी है। देरी करने पर जुर्माना, ब्याज और कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

Shradha Tulsyanअपडेटेड Dec 09, 2025 पर 4:16 PM
31 दिसंबर से पहले निपटाएं ये जरूरी सरकारी काम, वरना लग सकती है भारी पेनल्टी

साल का आखिरी महीना सिर्फ त्योहारों और नए साल की तैयारियों का समय नहीं है, बल्कि कई महत्वपूर्ण सरकारी डेडलाइन्स भी दिसंबर में पूरी करनी होती हैं। अगर इन्हें समय पर पूरा नहीं किया गया तो लोगों को जुर्माना, ब्याज या कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

आयकर रिटर्न (ITR) की आखिरी तारीख

अगर आपने वित्त वर्ष 2024-25 का आयकर रिटर्न (ITR) अभी तक दाखिल नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2025 तक का समय है। इसके बाद आप लेट फाइलिंग करेंगे तो जुर्माना और ब्याज देना पड़ेगा। यह आखिरी मौका है कि आप बिलेटेड ITR दाखिल कर सकें और टैक्स कंप्लायंस में पीछे न रहें।

पैन-आधार लिंकिंग

पैन कार्ड और आधार को लिंक करना अब अनिवार्य है। अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो आपका पैन इनवैलिड हो सकता है और बैंकिंग से लेकर निवेश तक कई काम रुक सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर तक लिंकिंग जरूरी है।

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