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ITR Filing Update: 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं आईटीआर, जानिये नियम

ITR Filing Update: साल 2025 में सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने की तारीख एक बार नहीं, बल्कि 2 बार बढ़ाई। पहले साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर पहले 15 सितंबर और फिर एक दिन और बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी गई

अपडेटेड Oct 13, 2025 पर 6:57 PM
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ITR Filing Update: साल 2025 में सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने की तारीख एक बार नहीं, बल्कि 2 बार बढ़ाई।

ITR Filing Update: साल 2025 में सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने की तारीख एक बार नहीं, बल्कि 2 बार बढ़ाई। पहले साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर पहले 15 सितंबर और फिर एक दिन और बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी गई। टैक्सपेयर्स को इस बार रिटर्न फाइल करने के लिए काफी समय दिया। हालांकि, इस बार रिटर्न फाइल करने में परेशानी आई थी।अगर किसी भी कारण से आईटीआर फाइल नहीं कर पाए तो 31 दिसंबर 2025 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

वहीं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की फाइलिंग की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी गई है।, जिन पर टैक्स ऑडिट लागू होता है, उनके लिए ITR दाखिल करने की समयसीमा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक ही सीमित है। ऐसे में अगर आप बिलेटेड ITR की यह आखिरी तारीख भी चूक जाते हैं, तो फंस जाएंगे।

अगर आपने अब तक ITR दाखिल नहीं किया है, तो यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आपके वित्तीय रिकॉर्ड से जुड़ा जरूरी डॉक्यूमेंट है। टैक्स विभाग के पास आपके बैंक ट्रांजेक्शन, TDS, AIS और अन्य रिपोर्ट्स के जरिए आपकी इनकम से जुड़ी पूरी जानकारी होती है। अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब से ऊपर है और आपने रिटर्न नहीं भरा, तो विभाग इसे इनकम छिपाने के रूप में देख सकता है। अगर टैक्स विभाग को आपकी अघोषित इनकम का पता चलता है, तो उस पर 100% से 300% तक पेनल्टी लग सकती है। गंभीर मामलों में प्रॉसिक्यूशन यानी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।


ITR फाइल न करने से आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर भी असर पड़ता है। बैंक, NBFC और दूतावास ITR को एक भरोसेमंद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लोन और वीजा के लिए मानते हैं। अगर आपके पास ITR नहीं है, तो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या वीजा अप्लाई करने में दिक्कत आ सकती है। अगर आपने ITR फाइल नहीं किया, तो आप अपने कैपिटल लॉस या बिजनेस लॉस को आने वाले सालों में एडजस्ट नहीं कर सकते।

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