इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। जिन लोगों की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल पर फॉर्म्स इनेबल कर दिए हैं। नियमों में संशोधन के बाद ऐसे इंडविजुअल जिनके खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च और सीजर ऑपरेशंस किए हैं, वे रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उन्हें आईटीआर-1 में अपनी अनडिसक्लोज्ड वेल्थ के सेल्फ एसेसमेंट के आधार पर सेक्शन 153सी के तहत रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना होगा।
