ITR: क्या आपने भी सबमिट कर दिया गलत ITR फॉर्म? चेक करें कितनी बार कर सकते हैं रिवाइज

Revised Income Tax Return: शुरुआत इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में किसी भी गलती या चूक को सुधारने के लिए रिवाइज आईटीआर फाइल की जाती है। रिवाइज आईटीआर में अधूरी टैक्स रिटर्न, गलत इनकम डेटा या अनदेखी कटौतियां शामिल हो सकती हैं

अपडेटेड Jun 10, 2024 पर 7:21 PM
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क्या आपको पता है कि आप कितनी बार रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

Revised Income Tax Return: शुरुआत इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में किसी भी गलती या चूक को सुधारने के लिए रिवाइज आईटीआर फाइल की जाती है। रिवाइज आईटीआर में अधूरी टैक्स रिटर्न, गलत इनकम डेटा या अनदेखी कटौतियां शामिल हो सकती हैं। आयकर अधिनियम 1961 की एक जरूरी प्रावधान धारा 139(5) है, जो आपको अपने शुरुआती रिटर्न में गलतियां या चूक पाए जाने पर रिवाइज आईटीआर दाखिल करने की अनुमति देता है। क्या आपको पता है कि आप कितनी बार रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

31 जुलाई 2024 है रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि

रिवाइज आईटीआर फाइल करना करना एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। ये आपको आईटीआर में सुधार करने और सटीक टैक्स रिटर्न जमा करने की गारंटी देने में सक्षम होता है। हालांकि, जान लें कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए वेटिंगा चार्ज के बिना अपना आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है।


आप कितनी बार रिवाइज आईटीआर दाखिल कर सकते हैं?

31 जुलाई 2024 तक यानी जब तक आईटीआर फाइल करने की समय सीमा पूरी होती है, तब तक आप भारत में जितनी बार चाहें अपने आईटीआर में रिवीजन कर सकते हैं। इस लचीलेपन के साथ आप अपने शुरुआती रिटर्न में कोई भी सुधार कर सकते हैं जो छूट गया था या अधूरा था। आप ये कर सकते हैं।

मल्टीपल रिवीजन की मिलती है इजाजत – भारतीय इनकम टैक्स विभाग स्वीकार करता है कि गलतियां होती हैं। वे दाखिलकर्ताओं को किसी दिए गए वित्तीय वर्ष के लिए कई रिवाइज आईटीआर दाखिल करने देता है।

समय सीमा का रखें ध्यान: आप टाइमलाइन का ध्यान रखे। आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत रिवाइज रिटर्न दाखिल करने के लिए आपके पास संबंधित असेसमेंट ईयर 31 दिसंबर तकया यदि इससे पहले विभाग की मूल्यांकन प्रक्रिया समाप्त होने से पहले तक का समय होता

रिवाइज रिटर्न दाखिल करने से फायदा: रिवाइज आईटीआर दाखिल करने के फायदों में सबसे पहले टैक्स रिफंड आता है। इससे आपका रिफंड नहीं अटकता। इसके अलावा रिवाइज आईटीआर दाखिल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगता है। देर से रिटर्न के उलट, जो जुर्माना के अधीन हो सकता है।

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