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अटका ITR रिफंड? चिंता न करें, दिसंबर में मिलेगा ब्याज समेत ज्यादा पैसा!

आयकर विभाग ने पेंडिंग ITR रिफंड तेजी से जारी करना शुरू कर दिया है, दिसंबर तक सभी करदाताओं को पैसा मिल जाएगा।​ देरी पर धारा 244A के तहत 6% सालाना ब्याज मिलेगा, इसलिए लेट रिफंड लेने वालों को मूल रकम से ज्यादा फायदा होगा।

Shradha Tulsyanअपडेटेड Dec 10, 2025 पर 9:11 PM
अटका ITR रिफंड? चिंता न करें, दिसंबर में मिलेगा ब्याज समेत ज्यादा पैसा!

साल खत्म होने को है और अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड अभी तक बैंक खाते में नहीं पहुंचा, तो घबराने की कोई बात नहीं। आयकर विभाग ने बाकी बचे रिफंड जारी करने तेजी पकड़ ली है। पिछले दो दिनों में हजारों करदाताओं को उनका पैसा मिल चुका है, वो भी उम्मीद से ज्यादा रकम के साथ। CBDT चीफ रवि अग्रवाल ने नवंबर में ही ऐलान किया था कि दिसंबर तक सभी पेंडिंग रिफंड क्लियर हो जाएंगे। देरी का एक फायदा ये है कि आपको ब्याज भी मिलेगा।

देरी पर 6% ब्याज का नियम

आयकर अधिनियम की धारा 244A के तहत अगर विभाग रिफंड जारी करने में देरी करता है, तो करदाता को सालाना 6 फीसदी ब्याज मिलता है। ये ब्याज उस दिन से मिलना शुरू हो जाता है जब रिफंड देय माना गया आमतौर पर ITR प्रोसेसिंग के बाद या वित्त वर्ष की शुरुआत से। मिसाल लें, अगर आपका 50 हजार का रिफंड 3 महीने लेट हुआ, तो करीब 750 रुपये अतिरिक्त ब्याज जुड़ेगा। दिसंबर में रिफंड लेने वाले ज्यादातर लोगों को यही हो रहा है मूल रकम के साथ एक्स्ट्रा बोनस। ये ब्याज ऑटोमैटिक जुड़ जाता है, अलग से क्लेम करने की जरूरत नहीं।

क्यों हो रही देरी और कब तक आएगा आपका रिफंड?

ITR फाइलिंग के बाद प्रोसेसिंग, वेरिफिकेशन या हाई वैल्यू रिफंड चेक में थोड़ा समय लगता है। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि दिसंबर के अंत तक 99% रिफंड डिस्पैच हो जाएंगे। अगर आपका स्टेटस 'रिफंड इश्यूड' दिख रहा है लेकिन पैसा नहीं आया, तो 7-10 दिन और इंतजार करें। ई-फाइलिंग पोर्टल पर AIS (एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट) चेक करें, गलतियां सुधारें। रिफंड ट्रैक करने के लिए पोर्टल पर PNR जैसा रिफंड ID यूज करें।

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