कर्नाटक हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 44AB के तहत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (TAR) फाइल करने की तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। यह आदेश कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA) की याचिका पर आया है। इसमें टैक्स ऑडिट की समयसीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।
