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कर्नाटक हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट डेडलाइन बढ़ाई, बाकी राज्यों के लिए क्या है इसका मतलब?

कर्नाटक और राजस्थान हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेडलाइन एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। जानिए कोर्ट ने यह आदेश क्यों दिया और इसका बाकी राज्यों के लिए क्या मतलब है।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Sep 24, 2025 पर 9:37 PM
कर्नाटक हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट डेडलाइन बढ़ाई, बाकी राज्यों के लिए क्या है इसका मतलब?
कर्नाटक और राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश फिलहाल केवल राजस्थान और कर्नाटक में ही लागू होंगे

कर्नाटक हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 44AB के तहत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (TAR) फाइल करने की तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। यह आदेश कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA) की याचिका पर आया है। इसमें टैक्स ऑडिट की समयसीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।

इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी डेडलाइन एक महीने बढ़ाने का आदेश दिया है। जोधपुर बेंच के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस बिपिन गुप्ता ने नोट किया कि CBDT ने बीते वर्षों में ऐसी ही रियायतें दी हैं। यह अंतरिम आदेश Tax Bar Association, Jodhpur की याचिका पर आया। देश के अलग-अलग हाईकोर्ट्स में इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है।

किन टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत?

कर्नाटक और राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश फिलहाल केवल राजस्थान और कर्नाटक में ही लागू होंगे, जब तक कि CBDT कोई पैन-इंडिया नोटिफिकेशन जारी नहीं करता। SBHS Associates के फाउंडिंग पार्टनर हिमांक सिंघल के अनुसार, 'चूंकि यह आदेश राजस्थान और कर्नाटक हाईकोर्ट का है, इसलिए यह वहीं ही लागू होगा। अगर CBDT सुप्रीम कोर्ट में अपील या रिव्यू याचिका दाखिल करता है तो स्थिति बदल सकती है। हम पैन-इंडिया CBDT नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं।'

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