2000 रुपये के बैंक नोट पर RBI के फैसले से जुड़े अपने हर सवाल का जानिए जवाब

RBI के 2000 रुपये के नोटों का इस्तेमाल बंद करने के फैसले से घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय बैंक ने इस बारे में डिटेल में बताया है कि जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोट हैं, वे कैसे इसे डिपॉजिट या एक्सचेंज कर सकते हैं

अपडेटेड May 22, 2023 पर 6:37 AM
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RBI ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट पर एक बड़ा फैसला सुनाया। उसने कहा कि वह 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस ले रहा है।

RBI ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट पर एक बड़ा फैसला सुनाया। उसने कहा कि वह 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस ले रहा है। केंद्रीय बैंक ने बैंकों को ग्राहकों को 2000 रुपये (Rupees 2000 notes) का नोट नहीं देने का भी निर्देश दिया। हालांकि, 2000 रुपये के बैंक नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। इसका मतलब है कि फिलहाल इनके इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई गई है। RBI ने लोगों को 2000 रुपये के नोट अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने या किसी बैंक की ब्रांच में दूसरे नोटों के साथ बदलने को कहा है।

केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद लोगों में कनफ्यूजन है। उनके मन में तरह-तरह के सवाल हैं। मनीकंट्रोल ने सवाल-जवाब के जरिए लोगों के मन से इस कनफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है।

RBI ने 2000 रुपये का नोट वापस लेने का फैसला क्यों किया?


2000 रुपये के बैंक नोट नवंबर 2016 में शुरू किए गए थे। तब 500 और 1000 रुपये के बैंक नोट का इस्तेमाल बंद करने का फैसला सरकार ने लिया था। इस फैसले के बाद नोटों की कमी दूर करने के लिए 2000 रुपये के नोट शुरू किए गए थे। 2000 रुपये के ज्यादातर नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। अब 4-5 साल की इनकी उम्र पूरी हो चुकी है। 2000 रुपये के नोटों की छपाई 2018-19 में ही बंद हो गई थी। RBI ने यह भी पाया है कि 2000 रुपये के नोटों का लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए केंद्रीय बैंक ने 2000 रुपये के नोट्स सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है।

RBI के इस ऐलान के बाद क्या मैं 2000 रुपये के नोट का इस्तेमाल कर सकता हूं?

2000 रुपये के नोट्स फिलहाल लीगल टेंडर बने रहेंगे। इसलिए रेगुलर ट्रांजेक्शंस के लिए आप इस नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पेमेंट के रूप में इस नोट को स्वीकार भी कर सकते हैं। हालांकि, RBI ने 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को डिपॉजिट करने या दूसरे नोट के साथ एक्सचेंज करने की सलाह दी है।

इमर्जेंसी इस्तेमाल के लिए घर में रखे 2000 रुपये के नोट्स को मैं कहां डिपॉजिट या एक्सचेंज कर सकता हूं?

आप किसी बैंक की ब्रांच में इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। आप अपने बैंक में जाकर इसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट भी कर सकते हैं। यह सुविधा बैंकों की सभी ब्रांच में 30 सितंबर, 2023 तक उपलब्ध रहेगी।

क्या बैंक अकाउंट में इस नोट के डिपॉजिट के लिए किसी तरह की लिमिट तय है?

नहीं, बैंक अकाउंट में इस नोट के डिपॉजिट के लिए किसी तरह की सीमा तय नहीं है। किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस के बगैर इस नोट को अकाउंट में डिपॉजिट किया जा सकता है। हालांकि, इस पर दूसरे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लागू होंगे, जो पहले से लागू हैं।

क्या बैंक की ब्रांच में 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करने के लिए किसी तरह की लिमिट तय है?

हां, आप एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये मूल्य के ही 2000 रुपये के नोट ही एक बार में एक्सचेंज कर सकेंगे। आप 23 मई से बैंक की ब्रांच और RBI के रीजनल ऑफिसेज (ROs) में 30 सितंबर, 2023 तक इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा।

मेरा HDFC Bank में अकाउंट है, लेकिन मेरे घर के नजदीक SBI की ब्रांच है। क्या मैं SBI की ब्रांच से 2000 रुपये के बैंक नोट को एक्सचेंज कर सकता हूं?

हां, आप SBI की ब्रांच से 2000 रुपये के नोट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका बैंक अकाउंट नहीं है, वह एक बार में किसी बैंक की ब्रांच से एक बार में 20,000 रुपये मूल्य के 2 हजार रुपये के नोट्स एक्सचेंज कर सकता है।

अगर कोई व्यक्ति 2000 रुपये के नोट्स को 30 सितंबर, 2023 तक डिपॉजिट/एक्सचेंज नहीं करता है तो क्या होगा?

अभी RBI ने इतना कहा है कि 2000 रुपये के नोट्स को 30 सितंबर, 2023 तक डिपॉजिट या एक्सचेंज किया जा सकता है। उसने यह नहीं बताया है कि 30 सितंबर के बाद भी अगर किसी के पास यह नोट बच जाता है तो उसका क्या होगा।

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