KYC को आप कर सकते हैं अपडेट, जानिए क्या है प्रोसेस

शहर बदलने पर आपका पता तो बदल जाता है, लेकिन आपके केवाईसी में पुराना पता ही दिखता है। इसलिए इसे अपडेट कराना जरूरी हो जाता है। आपका नया पता आपके केवाईसी से मैच करना चाहिए

अपडेटेड Aug 05, 2022 पर 6:02 PM
RBI ने बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए 2002 में KYC की व्यवस्था शुरू की थी।

क्या आप म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में इनवेस्ट करना चाहते हैं? इसके लिए Know your Customer (KYC) जरूरी होगा। म्यूचुअल फंड्स ही नहीं बैंक अकाउंट से लेकर किसी भी तरह के निवेश के लिए केवाईसी बहुत जरूरी है। फ्रॉड के मामले रोकने के लिए KYC को अनिवार्य बनाया गया है।

आप केवाईसी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अपडेट कर सकते हैं। लेकिन, सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि केवाईसी अपडेट करने की जरूरत कब पड़ती है। कई बार कामकाज के सिलसिले में आपका पता बदल जाता है। आप एक शहर से दूसरे शहर में नौकरी के लिए चले जाते हैं।

शहर बदलने पर आपका पता तो बदल जाता है, लेकिन आपके केवाईसी में पुराना पता ही दिखता है। इसलिए इसे अपडेट कराना जरूरी हो जाता है। आपका नया पता आपके केवाईसी से मैच करना चाहिए।


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RBI ने बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए 2002 में KYC की व्यवस्था शुरू की थी। इसका मकसद यह है कि वित्तीय संस्थान को उसके कस्टमर के बारे में जरूरी जानकारियां होनी चाहिए। इससे फ्रॉड के मामलों पर रोक लगाने में मदद मिलती है।

अगर आप केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं तो आपको Central Depository Services (CDSL) की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से केवाईसी अप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फिर, अपनी आईडी, एड्रेस प्रूफ, और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ इसे सब्मिट करना होगा। आईडी के लिए आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी कार्ड, पैन और आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सेबी में रजिस्टर्ड KYC Registration Agency ही केवाईसी से जुड़ी सेवाएं देने के लिए अधिकृत हैं। इन्हें KRA कहा जाता है। इनमें बीएसई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, कैम्स इनवेस्टर सर्विसेज, सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड, एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट और डॉटेक्स इंटरनेशनल शामिल हैं।

अगर आपका केवाईसी नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपना केवाईसी कराना होगा। यह प्रोसेस अब ऑनलाइन भी हो जाता है। इसके लिए पैन कार्ड, फोटो, एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ होना जरूरी है।

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