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Labour Law 2021: अगले महीने से ऑफिस टाइम होगा 12 घंटे का, ओवरटाइम के मिलेंगे पैसे, जानिए नए बदलाव

नौकरीपेशे से जुड़े लोगों के लिए अक्टूबर महीने से बड़ा बदलाव होने जा रहा है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 08, 2021 पर 11:58 AM
Labour Law 2021: अगले महीने से ऑफिस टाइम होगा 12 घंटे का, ओवरटाइम के मिलेंगे पैसे, जानिए नए बदलाव

Labour Law 2021: अगर आप नौकरी पेशा से जुड़े हैं तो आपके लिए अगले महीने बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से श्रम कानून के नियमों (New Wage Code) में बदलाव करने की तैयारी में हैं।

अगर यह नियम लागू होत हैं तो ऑफिस टाइम (office time) बढ़ जाएगा। इस नए श्रम कानून के मुताबिक आपको 12 घंटे काम करना होगा. लेकिन ऐसा करने पर कंपनी को अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी देनी होगी। इसके अलावा In Hand salary पर भी इसका बड़ा देखने को मिल सकता है। जानिए नए लेबर कोड का क्या होगा असर।

1 अक्टूबर से लागू हो सकते हैं नए नियम

सरकार नए लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल, 2021 से लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्यों की तैयारी न होने के चलते और कंपनियों की एचआर पॉलिसी (HR Policy) बदलने के लिए ज्यादा समय देने की वजह से से टाल दिया गया। लेबर मिनिस्ट्री (Labour Ministry) के मुताबिक सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 जुलाई से नोटिफाई करना चाहते थे लेकिन राज्यों ने इन नियमों को लागू करने के लिए और समय मांगा जिसके कारण इन्हें 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया है।

अब लेबर मिनिस्ट्री और मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 अक्टूबर तक नोटिफाई करना चाहती है। संसद ने अगस्त 2019 को तीन लेबर कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन, काम की सुरक्षा, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन और सोशल सिक्योरिटी से जुड़े नियमों में बदलाव किया था। ये नियम सितंबर 2020 को पास हो गए थे।

ऑफिस में 12 घंटे तक करना पड़ सकता है काम

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