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Labour Codes: 1 अक्टूबर से करनी होगी 12 घंटे की नौकरी, क्या मोदी सरकार लागू करेगी नये नियम?

1 अक्टूबर यानी अगले महीने से केंद्र की मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को लागू करेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 28, 2021 पर 8:02 AM
Labour Codes: 1 अक्टूबर से करनी होगी 12 घंटे की नौकरी, क्या मोदी सरकार लागू करेगी नये नियम?

Labour Code Rules: 1 अक्टूबर यानी अगले महीने से केंद्र की मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को लागू करेगी? इस पर अभी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अगर ये नियम लागू होते हैं तो आपके ऑफिस के काम के घंटे 12 घंटे हो जाएंगे। वहीं, आपके हाथ आने वाली सैलेरी घट सकती है जबकि पीएफ का पैसा बढ़ सकता है। हालांकि, लेबर मिनिस्ट्री इन नए नियमों को 1 अक्टूबर से लागू नहीं कर पाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके दो कारण हैं। पहला राज्यों की तैयारी न होना और दूसरा उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव।

श्रम कानून लागू होने से आएंगे ये बदलाव

हाथ में आने वाला वेतन घट जाएगा

श्रम कानून लागू होने से कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन घट जाएगा और कंपनियों को ऊंचे पीएफ दायित्व का बोझ उठाना पड़ेगा। नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन का स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से PF और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें जानें वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है। अगर ऐसा होता है जो आपके घर आने वाली सैलरी घट जाएगी रिटायरमेंट पर मिलने वाला PF और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा।

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12 घंटे की नौकरी का प्रस्ताव

नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव है। हालांकि, होगा।लेबर यूनियन 12 घंटे नौकरी करने का विरोध कर रही हैं। कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने की मनाही है। कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधा घंटे का रेस्ट देना होगा।

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