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UPS: यूनिफाइड पेंशन स्कीम  में अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 30 जून 2025, केंद्रीय कर्मचारी चूक गए तो क्या होगा?

Last Date to Apply in UPS: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वर्तमान में NPS के तहत हैं और UPS का विकल्प चुनना चाहते हैं, उन्हें 30 जून 2025 तक अप्लाई करना होगा। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 को अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की है। यह स्कीम एक तय पेंशन देती है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 23, 2025 पर 7:44 PM
UPS: यूनिफाइड पेंशन स्कीम  में अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 30 जून 2025, केंद्रीय कर्मचारी चूक गए तो क्या होगा?
Last Date to Apply in UPS: केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 को अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की है।

Last Date to Apply in UPS:  केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वर्तमान में NPS के तहत हैं और UPS का विकल्प चुनना चाहते हैं, उन्हें 30 जून 2025 तक अप्लाई करना होगा।  केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 को अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की है। यह स्कीम एक तय पेंशन देती है। यूपीएस पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से अलग है। UPS के तहत पात्र कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 सालों की सर्विस पूरी की हो।

UPS के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि - 30 जून 2025

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 30 जून 2025 तक अप्लाई नहीं करते हैं, तो उन्हें डिफॉल्ट रूप से NPS के तहत ही रखा जाएगा, जो पेंशन अमाउंट के निवेश पर आधारित होती है।

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