LIC Share Holders Update: LIC के शेयर होल्डर्स तुरंत कर लें काम, वरना कम मिलेगा डिविडेंड

LIC Share Holders Update: LIC शेयरहोल्डर्स के लिए बड़ी खबर है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के शेयरहोल्डर्स जल्द अपना ये काम कर लें, वरना उनका डिविडेंड कम हो सकता है। दरअसल, 5 जुलाई 2024 को एलआईसी ने एक विज्ञापन के जरिये अपने शेयरहोल्डर्स को पैन को अपडेट करने की सलाह दी है

अपडेटेड Jul 09, 2024 पर 2:52 PM
LIC Share Holders Update: LIC शेयरहोल्डर्स के लिए बड़ी खबर है।

LIC Share Holders Update: LIC शेयरहोल्डर्स के लिए बड़ी खबर है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के शेयरहोल्डर्स जल्द अपना ये काम कर लें, वरना उनका डिविडेंड कम हो सकता है। दरअसल, 5 जुलाई 2024 को एलआईसी ने एक विज्ञापन के जरिये अपने शेयरहोल्डर्स को पैन को अपडेट करने की सलाह दी है। विज्ञापन में कहा गया कि निगम के निदेशक मंडल ने 27 मई 2024 को हुई अपनी बैठक में 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 6 रुपये के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है।

एलआईसी शेयरधारक – सिर्फ इन्हें मिलेगा डिविडेंड

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में गुरुवार 22 अगस्त 2024 को होने वाली तीसरी सालाना आम बैठक में निगम के सदस्यों ने इसकी घोषणा की है। रिकॉर्ड तिथि के अनुसार जो कि शुक्रवार 19 जुलाई 2024 है, डिविडेंड का पेमेंट उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके पास रियल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में LIC के इक्विटी शेयर हैं। डिविडेंड घोषणा तिथि के 30 दिनों के अंदर या अधिकतम 20 सितंबर 2024 तक अंतिम डिविडेंड के पात्र सदस्यों को दिया जाएगा। जिन सदस्यों ने अपने डिपॉजिटरी पार्टिसपेंट्स के साथ अपने बैंक खाते की जानकारी अपडेट की है, वे ऑनलाइन और अन्य तरीकों से पेमेंट ले सकते हैं।


शेयरहोल्डर्स ये जानकारी करें अपडेट

एलआईसी ने अखबार में कहा कि जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते की जानकारी को अपडेट नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वे उन्हें सयम रहते अपडेट कर दें। डिविडेंड 19 जुलाई तक ट्रांसफर किया जाएगा। किसी भी सदस्य की बैंक जनाकारी के अनुसार ही डिविडेंड पेमेंट किया जाएगा।

डिविडेंड इनकम पर कटता है TDS

आयकर अधिनियम 1961 (IT Act) यह अनिवार्य करता है कि कॉरपोरेशन सदस्यों को पेमेंट किए गए डिविडेंड पर टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स (TDS) काटता है। मेंबर्स की डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होती है। TDS की आवश्यकताओं के अनुसार सक्षम करने के लिए एलआईसी मेंबर्स से कंपनी ने कहा कि वे अपने DP के साथ आईटी अधिनियम के अनुसार अपना रेजिडेंशियल स्टेटस, पैन और केटेगरी को पूरा करें और अपडेट करें।

ये है नियम

एलआईसी वेबसाइट के अनुसार हालांकि रेजिडेंट मेंबर (Indivisual) को दिया जाने वाले डिविडेंड पर कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा, यदि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उन्हें कुल डिविडेंड 5,000 से अधिक नहीं है। जहां पैन या तो रजिस्टर नहीं है या अमान्य है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स उसी दर पर काटा जाएगा जो निर्धारित टीडीएस दरों से अधिक या @ 20% है। सदस्य फॉर्म 26AS में टीडीएस का क्रेडिट भी देख सकेंगे, जिसे उनके ई-फिलिंग खाते https://www.incometax.gov.in/iec/foportal से डाउनलोड किया जा सकता है।

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