Credit Cards

LPG Price Hike: नए साल के पहले दिन झटका, LPG सिलेंडर हुआ महंगा, जानिए अपने शहर में नए रेट

LPG Price Hike: नए साल के पहले दिन यानी आज 1 जनवरी 2023 को LPG के दाम में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू और कॉर्मिशयल सिलेंडर के दाम अपडेट कर दिए गए हैं। तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा कर दिया है। आइये जानते हैं कितने रुपये बढ़े गैस सिलेंडर के दाम

अपडेटेड Jan 01, 2023 पर 10:09 AM
Story continues below Advertisement
कमर्शिल सिलेंडर 25 रुपये हुआ महंगा

LPG Price Hike: आज से नए साल की शुरुआत हो चुकी है। पहले ही दिन आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। LPG सिलेंडर के दाम में आज से बदलाव हो गए हैं। तेल कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा कर दिया है। आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। अब देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 1769 रुपये हो गए हैं। वहीं कोलकाता में ये सिलेंडर 1870 रुपये में मिलेगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इसकी कीमत 1721 रुपये है। वहीं चेन्नई में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 1917 रुपये है।

इसके पहले 1 दिसंबर को घरेलू गैस और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था। 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल गैस सिलेंडर और 14.2 किलोग्राम का घरेलू गैस सिलेंडर होता है।

हर महीने होता है बदलाव


हर महीने की पहली तारीख को गैस कंपनियां एलपीजी की कीमतों में बदलाव करती है। ऐसे में नए साल की शुरुआत में या 1 जनवरी 2023 को भी LPG Cylinder की कीमतों में बदलाव हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 6 जुलाई 2022 को बदलाव किया गया था. उस समय 50 रुपये दाम बढ़े थे। पिछले एक साल में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 153.5 रुपये महंगा हो गया है। वहीं साल 2022 में घरेलू एलपीजी के प्राइस में चार बार बदलाव हुआ है।

मेट्रो शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम

दिल्ली - 1053 रुपये प्रति सिलेंडर

मुंबई - 1052.5 रुपये प्रति सिलेंडर

कोलकाता - 1079 रुपये प्रति सिलेंडर

चेन्नई - 1068.5 रुपये प्रति सिलेंडर

Business Idea: नए साल में शुरू करें इस पाउडर का बिजनेस, पूरे साल होगी अंधाधुंध कमाई

GST Invoicing की सीमा पांच करोड़

GST ई-इन्वॉयसिंग (GST Invoicing) या इलेक्ट्रॉनिक बिल के नियम 1 जनवरी 2023 से बदलने जा रहे हैं। सरकार ने ई-इन्वॉयसिंग के लिए 20 करोड़ रुपये की सीमा को कम करते हुए 5 करोड़ रुपये कर दिया है। यह नियम 2023 के पहले दिन से लागू हो जाएगा। इस नियम के लागू होने से अब उन कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक बिल जेनरेट करना जरूरी होगा, जिनका बिजनेस सालाना पांच करोड़ से अधिक का है।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।