1 अक्टूबर से बदल जाएंगे आपके पैसे से जुड़े ये 4 नियम, आपकी पॉकेट पर होगा सीधा असर

Financial Rule Changing from 1st October: सितंबर महीना खत्म होने अब कुछ ही दिन बचे हैं। हर महीने की पहली तारीख को घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमतें तय होती हैं..

अपडेटेड Sep 23, 2022 पर 7:43 PM
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1 अक्टूबर से बदलने वाले हैं ये नियम।

Financial Rule Changing from 1st October: सितंबर महीना खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। नया महीना अक्टूबर शुरू होने से कुछ नियमों में बदलाव हो जाएगा। हर महीने की पहली तारीख को घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमतें तय होती है। सरकार ने 1 सितंबर को सिलेंडर की कीमतें कम की थी। इस बार उम्मीद है कि फेस्टिव को देखते हुए सरकार कीमत कम करेगी। साथ ही अटल पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो 30 सितंबर तक जरूर रजिस्ट्रेशन करा लें। साथ ही डीमैट अकाउंट से जुड़ा एक काम जरूर कर लें ताकि आप 1 अक्टूबर को डीमैट अकाउंट खोल सके। आइए जानते हैं उन कामों के बारे में जो आपको 30 सितंबर तक निपटाने हैं।

एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 

हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें तय होती है। पिछली बार 1 सितंबर को घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें कम कर दी थी। इस बार उम्मीद है कि सरकार फेस्टिवल को देखते हुए घरेलू 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतें कम कर सकती है।


अटल पेंशन स्कीम में होगा बदलाव

मोदी सरकार की पॉपुलर स्कीम अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana -APY) में एक बड़ा बदलाव 1 अक्टूबर से होने वाला है। टैक्सपेयर्स लोग इससे नहीं जुड़ पाएंगे। ऐसे में टैक्सपेयर्स अगर इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो उनके लिए सिर्फ 9 दिन का सयम बचा है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 के अंत तक पेंशन योजना के 4.01 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे। इसमें 44 फीसदी महिलाएं हैं। आंकड़ों के मुताबिक करीब 45 फीसदी APY सब्सक्राइबर्स 18-25 साल के हैं। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए ऐसी कोई शर्त लागू नहीं थी। मौजूदा नियमों के तहत 18 से 40 साल तक उम्र वाले सभी भारतीय नागरिक APY के सदस्य बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक या पोस्ट ऑफिस की उस ब्रांच के जरिए अप्लाई करना होता है।

बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के नियम

1 अक्टूबर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने के नियम बदलने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का कार्ड कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन का नियम बदल जाएगा। नए नियमों से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिये पेमेंट पहले से अधिक सुरक्षित हो जाएंगे। अब ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ सेल (POS) या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेगा, तो सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव होंगी। अगर एक ग्राहक ने किसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड लेने के 30 दिन के अंदर खुद से उसे एक्टिवेट नहीं किया है तो कंपनी को उसे एक्टिवेट करने के लिए ग्राहक से वन-टाइम-पासवर्ड (OTP) के जरिए सहमित लेनी होगी। अगर ग्राहक सहमति नहीं होता है तो उन्हें उसका क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद करना होगा।

डीमैट अकाउंट होगा पहले से ज्यादा सुरक्षित

डीमैट अकाउंट (demat account) में आपको 30 सितंबर, 2022 तक टू-फैक्टर ऑथन्टेकेशन (two-factor authentication) पूरा करना होगा। इसके बाद ही आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉग-इन कर पाएंगे। एनएसई (NSE) ने इस बारे में जून में एक सर्कुलर जारी किया था। एनएसई के सर्कुलर में कहा गया है कि मेंबर्स को अपनी डीमैट अकाउंट में लॉन-इन करने के लिए एक ऑथन्टेकेशन फैक्टर के रूप में बायोमीट्रिक ऑथन्टेकेशन का इस्तेमाल करना होगा। दूसरा ऑथन्टेकेशन एक 'नॉलेज फैक्टर' हो सकता है। यह पासवर्ड, पिन या कोई पॉजेशन फैक्टर हो सकता है, जिसकी जानकारी सिर्फ यूजर को होती है। क्लाइंट्स को एसएमएस और ईमेल दोनों के जरिए ओटीपी हासिल करना होगा।

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