LTC rules for Govt Employees : प्लेन की टिकट बुक कराने के लिए ये हैं 10 नियम, आपके लिए जानना है जरूरी

संचार मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इस संबंध में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है और एयर टिकट बुकिंग, फ्लाइट टिकट फेयर, टाइम बैंड आदि के संबंध में Leave Travel Concession (LTC) नियम बताए हैं

अपडेटेड Sep 23, 2022 पर 4:10 PM
केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी पर यात्रा की तारीख से कम से कम 21 दिन पहले फ्लाइट की टिकट बुक करने की सलाह दी जाती है, जिससे खजाने पर कम से कम बोझ पड़े

LTC rules for government employees : केंद्र सरकार ने एयर टिकट बुकिंग पर गाइडलाइन जारी की है। इस संबंध में संचार मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इस संबंध में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है और एयर टिकट बुकिंग, फ्लाइट टिकट फेयर, टाइम बैंड आदि के संबंध में Leave Travel Concession (LTC) नियम बताए हैं।

एलटीसी रूल्स से जुड़े ये हैं 10 अहम प्वाइंट्स

- एयर टिकट सिर्फ तीन Authorized Travel Agents (ATAs)- M/s Balmer Lawrie & Company Limited (BLCL), M/s Ashok Travels & Tours (ATT) और Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd (IRCTC) से ही खरीदे जाने चाहिए।


- सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत ट्रैवल क्लाज में सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध किराये पर फ्लाइट का चयन करना चाहिए, जो बुकिंग के समय सबसे सस्ती हो।

- कर्मचारियों को एलटीसी पर यात्रा की तारीख से कम से कम 21 दिन पहले फ्लाइट की टिकट बुक करने की सलाह दी जाती है, जिससे खजाने पर कम से कम बोझ पड़े।

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-अपरिहार्य स्थितियों में जब unauthorized travel agent/website से टिकट बुक की जाती है तो मिनिस्ट्री/ डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर्स या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से अनुमति ली जानी चाहिए जो ज्वाइंट सेक्रेटरी से कम रैंक का न हो।

-हवाई यात्रा के लिए एनटाइटिल कर्मचारी तीन घंटे से कम के टाइम स्लॉट वाली फ्लाइट के लिए उचित फ्लाइट फेयर डिटेल से युक्त संबंधित authorized travel agency के वेबपेज के प्रिंट आउट के साथ यात्रा से कम से कम 30 दिन पहले एलटीसी एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

- अगर एडवांस मिलने के बाद टिकट की बुकिंग होती है तो उसके अंतर को एलटीसी क्लेम के समय एडजस्ट किया जाएगा।

- वे कर्मचारी हवाई यात्रा के लिए हकदार नहीं हैं और Special Dispensation Scheme के बाहर हवाई यात्रा करना चाहते हैं, तो उन्हें ऊपर बताए तीन आथराइज एटीए से निर्धारित समय के भीतर टिकट बुक करानी होगी। हालांकि, रिम्बर्शमेंट वास्तविक एयर फेयर या सबसे सबसे छोटे रूट के लिए एनटाइटिल्ड ट्रेन/बस फेयर तक सीमित होगा।

- कर्मचारियों को अनावश्यक कैंसिलेशन से बचने की सलाह दी जाती है। तय यात्रा की तारीख से 24 घंटे से कम वक्त पहले कैंसिलेशन पर कर्मचारी को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा।

-कर्मचारियों को एलटीसी पर यात्रा के लिए एक बार में ही टिकट बुक कराने को तरजीह देना चाहे। एक से ज्यादा टिकट को अनुमति नहीं है।

-भले ही टिकट की व्यवस्था ऑफिस की तरफ से ट्रैवल एजेंट के जरिये की जा सकती है, लेकिन कर्मचारियों को 3 एटीए के सेल्फ बुकिंग टूल/ऑनलाइन बुकिंग  वेबसाइट /पोर्टल से टिकट बुक कराने की सलाह दी जाती है।

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