सरकार ने लगातार दो साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के टैक्स नियमों में बदलाव किया है। पिछले साल सरकार ने डेट म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव किया था। तब सरकार ने डेट म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स पर इंडेक्सेशन का बेनेफिट खत्म कर दिया था। इससे डेट म्यूचुअल फंड के निवेशकों को झटका लगा था। यह नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो गया था। इसका मतलब है कि पिछले साल 1 अप्रैल या इसके बाद डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नियम लागू नहीं होंगे।
1 अप्रैल, 2023 से लागू है यह नियम
अगर किसी निवेशक ने 1 अप्रैल, 2023 को या इसके बाद डेट म्यूचुअल फंड (Debt Mutual Fund) खरीदा है तो उस पर हुए कैपिटल गेंस को उसकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। फिर इनवेस्टर के टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि ज्यादा टैक्स स्लैब में आने वाले निवेशकों को डेट म्यूचुअस फंड पर हुए कैपिटल गेंस पर ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। इस साल 23 जुलाई को पेश बजट में सरकार ने लिस्टेड और अनिलिस्टेड सिक्योरिटीज के कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव किया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी किया गया है, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनेफिट खत्म हो गया है।
23 जुलाई के बाद डेट फंड पर कौन से नियम लागू होंगे?
23 जुलाई और उसके बाद बेचे गए एसेट (लिस्टेड और अनलिस्टेड) के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 20 फीसदी की जगह 12.5 फीसदी टैक्स लगेगा। लेकिन, इंडेक्सेशन बेनेफिट नहीं मिलेगा। डेट म्यूचुअल फंड्स के कैपिटल गेंस पर यह नियम लागू नहीं होगा। डेट म्यूचुअल फंड्स 1 अप्रैल, 2023 से लागू नियम के दायरे में आएंगे। इसका मतलब है कि उन पर निवेशक के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा।
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1 अप्रैल, 2023 से पहले खरीदे गए डेट फंड पर कौन से नियम लागू होंगे?
सवाल है कि अगर किसी निवेशक ने 1 अप्रैल, 2023 से पहले डेट म्यूचुअल फंड में निवेश क्या था और उसे 23 जुलाई 2024 के बाद बेच देता है तो उस पर कैपिटल गेंस के कौन से नियम लागू होंगे? एक्सपर्ट्स का कहना है कि 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले खरीदे गए डेट म्यूचुअल फंड्स के कैपिटल गेंस पर बगैर इंडेक्सेशन 12.5 फीसदी टैक्स लगेगा। लेकिन, 23 जुलाई या इसके बाद डेट म्यूचुअल फंड के रिडेम्प्शन पर एलटीसीजी टैक्स के नए नियम लागू होंगे। 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद खरीदे गए डेट म्यूचुअल फंड्स के कैपिटल गेंस के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस पर हुए कैपिटल गेंस को इनवेस्टर की इनकम में जोड़ दिया जाएगा। फिर उस पर उसके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा।