RBI का बड़ा प्रस्ताव! ग्रामीण को-ऑपरेटिव बैंकों से अब ज्यादा होम लोन मिल सकेगा? जानिए क्या बदलने वाला है

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCBs) के लिए कंसंट्रेशन रिस्क (जोखिम के एक जगह जमा होने का खतरा) और लोन देने के नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है।

अपडेटेड Aug 07, 2026 पर 11:12 AM
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ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के तहत, RBI ने एक सिंगल काउंटरपार्टी (एक उधारकर्ता या संस्था) के लिए टियर-1 कैपिटल का 20% और काउंटरपार्टीज के ग्रुप के लिए 25% की सावधानीपूर्ण एक्सपोज़र सीमा का प्रस्ताव दिया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCBs) के लिए कंसंट्रेशन रिस्क (जोखिम के एक जगह जमा होने का खतरा) और लोन देने के नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसमें हाउसिंग लोन की सीमा बढ़ाना, बड़े लेंडर्स को होम लोन स्ट्रक्चर करने में ज़्यादा छूट देना और उधार लेने वालों व बिना गारंटी वाले लोन (अनसिक्योर्ड एडवांसेज) के लिए नई सावधानीपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं तय करना शामिल है।

केंद्रीय बैंक ने गुरुवार (6 अगस्त) को जनता की राय के लिए दो ड्राफ्ट नियम जारी किए। एक नया 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (ग्रामीण सहकारी बैंक – कंसंट्रेशन रिस्क मैनेजमेंट) निर्देश, 2026' और 'ग्रामीण सहकारी बैंक – क्रेडिट सुविधा निर्देश, 2025' में संशोधन।

ये प्रस्ताव RBI द्वारा 5 अगस्त को 'विकासात्मक और नियामक नीतियों पर बयान' में की गई घोषणाओं के बाद आए हैं।


ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के तहत, RBI ने एक सिंगल काउंटरपार्टी (एक उधारकर्ता या संस्था) के लिए टियर-1 कैपिटल का 20% और काउंटरपार्टीज के ग्रुप के लिए 25% की सावधानीपूर्ण एक्सपोज़र सीमा का प्रस्ताव दिया है। संबंधित राज्य सहकारी कानूनों के अधीन, एक सिंगल प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (PACS) के लिए टियर-1 कैपिटल का 30% तक की उच्च सीमा का प्रस्ताव दिया गया है।

ड्राफ्ट में रियल एस्टेट सेक्टर को छोड़कर, मौजूदा तय सेक्टर-वार एक्सपोज़र सीमाओं को हटाने का भी प्रस्ताव है। इसके बजाय, RCBs को अपने बिजनेस मॉडल और जोखिम के आकलन के आधार पर सेक्टर और सब-सेक्टर के लिए अपनी बोर्ड-अनुमोदित आंतरिक सीमाएं तय करनी होंगी।

रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, RBI ने सावधानीपूर्ण सीमाएं (कैप्स) बनाए रखने का प्रस्ताव दिया है। इस सेक्टर में कुल एक्सपोज़र कुल लोन और एडवांसेज के 15% तक सीमित होगा, जबकि व्यक्तिगत हाउसिंग लोन के अलावा रियल एस्टेट में एक्सपोज़र 5% तक सीमित होगा।

रेगुलेटर ने कुल बिना गारंटी वाले लोन (अनसिक्योर्ड एडवांसेज) को कुल लोन और एडवांसेज के 15% तक सीमित करने का भी प्रस्ताव दिया है, साथ ही बैंक के आकार के आधार पर व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को बिना गारंटी वाले लोन देने की सीमाएं भी तय की हैं।

ग्राहकों से जुड़े मुख्य प्रस्तावों में हाउसिंग लोन की सीमा बढ़ाना शामिल है। ड्राफ्ट के तहत, ₹10,000 करोड़ से ज़्यादा जमा राशि वाले ग्रामीण सहकारी बैंक प्रति उधारकर्ता ₹3 करोड़ तक का हाउसिंग लोन मंजूर कर सकते हैं। ₹1,000 करोड़ से ₹10,000 करोड़ के बीच जमा राशि वाले बैंकों के लिए यह सीमा ₹2 करोड़ होगी। ₹100 करोड़ से ₹1,000 करोड़ के बीच जमा राशि वाले बैंकों के लिए ₹1.4 करोड़ और छोटे बैंकों के लिए ₹60 लाख होगी।

RBI ने बड़े RCBs (रूरल कोऑपरेटिव बैंकों) के लिए ज़्यादा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का भी प्रस्ताव दिया है।

₹1,000 करोड़ से ज़्यादा जमा राशि वाले बैंकों को बोर्ड से मंजूर नीतियों के ज़रिए हाउसिंग लोन की अवधि और मोरेटोरियम पीरियड तय करने की इजाज़त होगी। दूसरे RCBs के लिए, हाउसिंग लोन की ज़्यादा से ज़्यादा अवधि 20 साल (मोरेटोरियम सहित) होगी, जिसमें अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के लिए मोरेटोरियम की सीमा 24 महीने होगी।

ड्राफ्ट में 'नॉमिनल मेंबर्स' को लोन देने की इजाज़त देने का भी प्रस्ताव है, बशर्ते बैंक के बाय-लॉज़ और लागू कोऑपरेटिव कानूनों के तहत इसकी इजाज़त हो। ऐसा लोन बोर्ड से मंज़ूर सीमाओं के भीतर जमा राशि, सोने या चांदी के गहनों, जीवन बीमा पॉलिसियों और सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज़) के बदले ही दिया जा सकेगा।

RBI ने ड्राफ्ट नियमों पर रेगुलेटेड संस्थाओं और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से 28 अगस्त, 2026 तक राय मांगी है। अगर इन्हें फ़ाइनल किया जाता है, तो संशोधित निर्देश 1 अप्रैल, 2027 से लागू होंगे।

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