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MGNREGA: आधार आधारित सिस्टम से होगी मनरेगा मजदूरी की पेमेंट, केंद्र सरकार ने बदले नियम

MANREGA: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (MANREGA - मनरेगा) को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया है। नए साल से मनरेगा योजना के तहत सभी मजदूरी का पेमेंट आधार-आधारित पेमेंट सिस्टम (ABPS) के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए श्रमिकों के आधार की जानकारी उनके जॉब कार्ड से जोड़ना आवश्यक है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 03, 2024 पर 2:08 PM
MGNREGA: आधार आधारित सिस्टम से होगी मनरेगा मजदूरी की पेमेंट, केंद्र सरकार ने बदले नियम
मनरेगा योजना के तहत सभी मजदूरी का पेमेंट आधार-आधारित पेमेंट सिस्टम (ABPS) के माध्यम से किया जाएगा।

MGNREGA: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (MGNREGA - मनरेगा) को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया है। नए साल से मनरेगा योजना के तहत सभी मजदूरी का पेमेंट आधार-आधारित पेमेंट सिस्टम (ABPS) के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए श्रमिकों के आधार की जानकारी उनके जॉब कार्ड से जोड़ना आवश्यक है।

एबीपीएस को अनिवार्य बनाने की समय सीमा का पांचवां एक्सटेंशन है। इसमें राज्य सरकारों को डेटाबेस का मिलान करने का समय मिल गया और ये 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो गया। इस दिशा में पहले प्रयास के बाद से मनरेगा जॉब कार्ड हटाने की दर में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें काम करने वाले कार्यकर्ता फील्ड का कहना है कि यह पेमेंट प्रोसेस को अनिवार्य रूप से लागू करने से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।

एबीपीएस को लागू करने का पहला आदेश 30 जनवरी 2023 को जारी किया गया था, जिसके बाद 1 फरवरी, 31 मार्च, 30 जून, 31 अगस्त और अंत में 31 दिसंबर तक एक्सटेंशन किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 34.8% जॉब कार्ड धारक हैं। 27 दिसंबर तक पेमेंट के इस तरीके के लिए अभी भी अयोग्य हैं।

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