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ज्यादा बारिश से आपकी कार को नुकसान पहुंचा है? जानिए क्या हैं क्लेम के नियम

अगर आपकी कार पानी में बह गई है और उसके रिकवर नहीं किया जा सका है या रिकवर होने के बाद उसे बहुत नुकसान पहुंचा है तो बीमा कंपनी उसे टोटल लॉस मानती है। अगर आपकी कार को रिपेयर करने की कॉस्ट उसकी इंश्योर्ड डेक्लेयर्स वैल्यू (IDV) के 75 फीसदी से ज्यादा आती है तो आपको IDV वैल्यू का पेमेंट बीमा कंपनी कर देगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 14, 2023 पर 5:17 PM
ज्यादा बारिश से आपकी कार को नुकसान पहुंचा है? जानिए क्या हैं क्लेम के नियम
बीमा कंपनियां और OEM ने लॉस की परिभाषा तय की है जो इस बात पर निर्भर करता है कि कार पानी में कितना डूबी है। अगर यह डैशबोर्ड या उसके ऊपर के लेवल तक डूबी है तो उसे टोटल लॉस माना जाएगा।

इस बार जुलाई के पहले-दूसरे हफ्तों में ही देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई है। दिल्ली में तो चार दशक के बाद इतनी बारिश हुई है। राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया है। इससे गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। देश के दूसरे इलाकों में तो गाड़ियों के पानी में बहने तक की खबर आई है। खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसे मामले देखने को मिले हैं। हालात को देखते हुए जनरल इंश्योरेंस कंपनियां (General Insurance Companies) खुद को तैयार कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा बारिश वाले इलाकों से ज्यादा क्लेम आने का अनुमान है।

कुछ दिन बाद ही डैमेज का अंदाजा लग पाएगा

Bajaj Allianz General Insurance के चीफ टेक्निकल ऑफिसर टीए रामालिंगम ने कहा, "हमें ग्राहकों से क्लेम के करीब 50-55 इंटिमेशन मिल चुके हैं। भारी बारिश ने कुछ राज्यों में तबाही मचाई है। हालांकि, क्लेम की संख्या के बारे में 2-4 दिन बाद ही कुछ अंदाजा लग पाएगा।" उन्हें होम इंश्योरेंस के ज्यादा क्लेम आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इंडिया में होम इंश्योरेंस कम लोग कराते हैं।

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