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PPF Account: बच्चों के नाम PPF खाते में जमा करने जा रहे हैं पैसे? जान लें ₹1.5 लाख की कंबाइंड लिमिट का नियम, वरना होगा नुकसान

Minor Child PPF Account Limit Rules: अक्सर माता-पिता यह सोच लेते हैं कि बच्चे के पीपीएफ खाते में अलग से ₹1.5 लाख जमा करने की छूट मिलती है, लेकिन आयकर नियमों के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने और बच्चे के पीपीएफ खाते को मिलाकर हर वित्तीय वर्ष में जमा की जाने वाली राशि की कंबाइंड लिमिट ₹1.5 लाख तय की गई है

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Aug 16, 2026 पर 2:45 PM
PPF Account: बच्चों के नाम PPF खाते में जमा करने जा रहे हैं पैसे? जान लें ₹1.5 लाख की कंबाइंड लिमिट का नियम, वरना होगा नुकसान
जानें क्या माता-पिता दोनों बच्चे के PPF खाते में ₹1.5-1.5 लाख जमा कर सकते हैं?

PPF Account Limit for Minor Child: क्या आप भी अपने बच्चे के सुरक्षित भविष्य, उच्च शिक्षा या शादी के लिए उसके नाम से पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) खाता खोलने की योजना बना रहे हैं? अगर हां, तो आपको इनकम टैक्स और पीपीएफ से जुड़ा एक बेहद अहम नियम जरूर जान लेना चाहिए।

अक्सर माता-पिता यह सोच लेते हैं कि बच्चे के पीपीएफ खाते में अलग से ₹1.5 लाख जमा करने की छूट मिलती है, लेकिन आयकर नियमों के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने और बच्चे के पीपीएफ खाते को मिलाकर हर वित्तीय वर्ष में जमा की जाने वाली राशि की कंबाइंड लिमिट ₹1.5 लाख तय की गई है। आइए समझते हैं इस नियम का पूरा गणित आसान भाषा में।

क्या माता-पिता दोनों बच्चे के PPF खाते में ₹1.5-1.5 लाख जमा कर सकते हैं?

जवाब है: बिल्कुल नहीं। पीपीएफ के नियमों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में माता-पिता और उनके नाबालिग बच्चे के सभी पीपीएफ खातों को मिलाकर कुल जमा राशि ₹1.5 लाख से अधिक नहीं हो सकती।

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