एमएसएमई (MSME) को अक्सर कस्टमर्स से पेमेंट समय पर नहीं मिलता है। कुछ इंडस्ट्रीज में पेमेंट साइकिल बहुत लंबी है। 2023 के फाइनेंस एक्ट में समय पर एमएसएम को पेमेंट के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। फाइनेंस एक्ट में सेक्शन 43B(h) को शामिल किया गया। 43B(h) के तहत एमएसएमई सप्लायर्स से खरीदारी के खर्च को पेमेंट्स के आधार पर क्लेम किया जा सकता है न कि जब एक्सपेंसेज या पर्चेस की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की जाती है। यह नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो चुका है।
