ऐसे बहुत कम इनवेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जिनमें टैक्स-सेविंग्स के साथ अट्रैक्टिव रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड की टैक्स-सेविंग्स स्कीम में ये दोनों फायदें मिलते हैं। म्यूचुअल फंड की टैक्स-सेविंग्स स्कीम को इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस) भी कहा जाता है। यह इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत आती है। इसका मतलब है कि इस स्कीम में एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।
