म्यूचुअल फंड कंपनियां इनवेस्टर्स को रिटर्न के बारे में किसी तरह का वादा नहीं कर सकेंगी। SEBI ने म्यूचुअल फंड हाउसेज को रिटर्न के बारे में किसी तरह का आश्वासन देने से मना किया है। इस बारे में एक लेटर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया (AMFI) को भेजा गया है। इसमें एंफी को एडवर्टाइजमेंट कोड का पालन करने को कहा है। SEBI के म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशन में यह कोड शामिल है। सेबी ने लेटर में कहा है कि उसने ऐसे कुछ मामले पाए हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनियों ने कुछ ब्रोशर सर्कुलेट किए हैं। इनमें जो जानकारी दी गई है, उसे पढ़ने के बाद इनवेस्टर्स यह उम्मीद कर सकता है कि SIP और Systematic Withdrawal Plan (SWP) के कंबिनेशन का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें एक निश्चित अमाउंट मिलेगा।
