New EPF rules 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरीपेशा लोगों की सहूलियत लिए EPF नियमों में कई सुधार किए हैं। इन नए नियमों का मकसद पीएफ से जुड़े झंझटों को खत्म करना और पेंशन फंड को मजबूत बनाना है। CNBC-TV18 के शो में वित्तीय मामलों के जानकारों ने इन बदलावों को आसान शब्दों में समझाया है।
13 तरह के झंझट खत्म, अब सिर्फ 3 कैटेगरी
पुराने नियमों में पीएफ का पैसा निकालने के लिए 13 अलग-अलग वजहें और नियम हुआ करते थे। अब इन सबको खत्म करके सिर्फ 3 मुख्य कैटेगरी बना दी गई हैं। पहली बीमारी, दूसरी शादी और पढ़ाई, और तीसरी घर या विशेष जरूरतें। अब किसी भी तरह के एडवांस के लिए अलग-अलग नियमों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
1 साल की नौकरी पर भी मिलेगा एडवांस
पहले पीएफ से एडवांस निकालने के लिए कई सालों की नौकरी की शर्त हुआ करती थी। अब इसे बहुत आसान कर दिया गया है। अगर आपकी नौकरी को सिर्फ 12 महीने (1 साल) भी हुए हैं, तो आप आपात स्थिति में पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक एडवांस लेने की छूट दे दी गई है।
रिटायरमेंट के लिए 25% बैलेंस रहेगा लॉक
कई लोग नौकरी बदलते ही या बीच में पूरा पीएफ खाली कर लेते थे। नए नियम में इसे रोका गया है। अब आपके कुल पीएफ बैलेंस का 25% हिस्सा हमेशा सुरक्षित (लॉक) रहेगा। यानी आप अपनी पूरी जमा राशि एडवांस में नहीं निकाल सकेंगे। फाइनेंशियल एक्सपर्ट कार्तिक झावेरी के मुताबिक, 'यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि जब कर्मचारी रिटायर हो, तो उसके हाथ में एक सम्मानजनक रकम बची रहे।'
नौकरी छूटने पर कैसे मिलेगा पैसा?
अगर किसी की नौकरी छूट जाती है, तो वह 1 महीने के भीतर अपने पीएफ का 75% हिस्सा निकाल सकता है। बाकी बचा 25% हिस्सा 12 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ही निकाला जा सकेगा। पूरा 100% पीएफ सिर्फ 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर, विदेश में बसने पर या गंभीर अपंगता की स्थिति में ही मिलेगा।
पेंशन (EPS) निकासी पर नया पेंच
पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हर्ष रोहड़ा ने बताया कि एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) के नियमों में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पहले नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद पेंशन का पैसा निकाला जा सकता था। अब इसके लिए कम से कम 36 महीने (3 साल) का इंतजार करना होगा। सरकार चाहती है कि लोग पेंशन फंड को बीच में न तोड़ें और बुढ़ापे में पेंशन का फायदा उठाएं।
3 दिन में खाते में आएगा पैसा
ईपीएफओ ने अपनी डिजिटल सेवाओं को भी अपग्रेड किया है। अब बीमारी, पढ़ाई या शादी के लिए क्लेम करने पर 3 दिन के भीतर पैसा खाते में आ जाएगा। इसके लिए इंसानी दखल की जरूरत नहीं होगी। ₹5 लाख तक के क्लेम अब ऑटो-सेटेल होंगे। सबसे राहत की बात यह है कि अब क्लेम फॉर्म भरते समय कैंसिल चेक या बैंक पासबुक अपलोड करने की मजबूरी भी खत्म कर दी गई है।
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