गैस सिलेंडर, UPI से रेल तक... 1 जून से बदल जाएंगे कई नियम, जेब पर होगा सीधा असर

June 1 New Rules: 1 जून से आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। LPG कनेक्शन नियम, UPI पेमेंट सुरक्षा, बैंकिंग शुल्क, एडवांस टैक्स और ट्रेन टाइम टेबल में बदलाव आपकी जेब और रोजमर्रा के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं।

अपडेटेड May 31, 2026 पर 8:14 PM
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1 जून से कई रेल मार्गों पर ट्रेनों के समय में बदलाव किया जा रहा है।

June 1 New Rules: 1 जून से देशभर में कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और मासिक खर्चों पर पड़ सकता है। इनमें रसोई गैस, UPI भुगतान, बैंकिंग सेवाएं, टैक्स और यात्रा से जुड़े बदलाव शामिल हैं। ऐसे में इन नियमों के बारे में पहले से जानकारी होना जरूरी है।

LPG और PNG पर नया नियम

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गैस कनेक्शन से जुड़ा एक बड़ा बदलाव किया है। LPG रेगुलेशन ऑर्डर में हाल ही में हुए संशोधन के बाद अब जिन घरों में PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन चालू हो जाएगा, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना LPG सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करना होगा।


यह नियम 1 जून से लागू होगा। हालांकि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इंडेन, भारत गैस और HP गैस जैसी कंपनियां "कनेक्शन ट्रांसफर वाउचर" व्यवस्था शुरू कर रही हैं। इसके तहत लोग फिलहाल LPG कनेक्शन सरेंडर कर सकते हैं। बाद में अगर किसी ऐसे इलाके में शिफ्ट होते हैं जहां PNG की सुविधा नहीं है, तो अपना LPG कनेक्शन दोबारा शुरू करा सकते हैं।

इसके अलावा 1 जून को घरेलू 14.2 किलोग्राम और कमर्शियल 19 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमतों की नियमित मासिक समीक्षा भी होगी, जिससे रसोई का बजट प्रभावित हो सकता है।

UPI पेमेंट में बढ़ेगी सुरक्षा

डिजिटल भुगतान को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) नया सुरक्षा फीचर लागू कर रहा है। 1 जून से Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे UPI ऐप्स पर किसी व्यक्ति या दुकानदार को पैसे भेजने से पहले उसका बैंक में दर्ज आधिकारिक नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा।

यह जानकारी UPI PIN डालने से पहले दिखाई जाएगी। इससे लोगों को यह पुष्टि करने में मदद मिलेगी कि पैसा सही व्यक्ति के खाते में जा रहा है। साथ ही गलत ट्रांसफर और डिजिटल धोखाधड़ी का जोखिम भी कम होगा।

बैंकिंग सेवाओं से जुड़े नियम भी बदलेंगे

कई बैंक 1 जून से अपनी सेवा शुल्क व्यवस्था में बदलाव कर रहे हैं। इसका असर ATM और नकद लेनदेन से जुड़ी सेवाओं पर पड़ सकता है। कई बैंकों में मुफ्त ATM ट्रांजैक्शन की तय सीमा पूरी होने के बाद नकद निकासी, मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस चेक जैसी सेवाओं के शुल्क बढ़ सकते हैं।

वहीं ग्राहकों को कुछ राहत भी मिली है। अब 50,000 रुपये तक की नकद जमा राशि पर PAN नंबर देना पहले की तुलना में आसान बनाया गया है। हालांकि 20 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति खरीद या बड़े मूल्य के पारिवारिक उपहारों के मामलों में PAN की अनिवार्यता पहले की तरह जारी रहेगी।

एडवांस टैक्स की डेडलाइन न भूलें

जिन लोगों की वित्त वर्ष में अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है, उन्हें 15 जून तक अपनी कुल टैक्स देनदारी का 15% एडवांस टैक्स जमा करना होगा।

अगर समय पर भुगतान नहीं किया गया तो हर महीने 1% की दर से ब्याज देना पड़ सकता है। इसलिए टैक्सपेयर्स के लिए यह महत्वपूर्ण समयसीमा है।

पुराने टैक्स सिस्टम में बढ़े कुछ फायदे

पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने वाले कर्मचारियों और परिवारों को कुछ अतिरिक्त राहत मिलने जा रही है। बच्चों की शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance) पर मिलने वाली टैक्स छूट बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे कर दी गई है। वहीं हॉस्टल भत्ता छूट की सीमा बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है।

इसके अलावा बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों को अब 50% HRA छूट वाली श्रेणी में शामिल किया गया है। इससे इन शहरों में रहने वाले कुछ कर्मचारियों को अतिरिक्त टैक्स राहत मिल सकती है।

ट्रेन यात्रियों के लिए बदलेगा टाइम टेबल

1 जून से कई रेल मार्गों पर ट्रेनों के समय में बदलाव किया जा रहा है। दक्षिण रेलवे समेत कई रेलवे जोनों ने अपने व्यस्त रूट्स के टाइम टेबल में संशोधन किया है। चेन्नई बीच-तांबरम-चेंगलपट्टू रेल कॉरिडोर पर चलने वाली 200 से ज्यादा लोकल ट्रेनों का नया समय 1 जून से लागू होगा।

नियमित यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे ऐप या स्टेशन के डिस्प्ले बोर्ड पर नया टाइम टेबल जरूर जांच लें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

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