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गैस सिलेंडर, UPI से रेल तक... 1 जून से बदल जाएंगे कई नियम, जेब पर होगा सीधा असर

June 1 New Rules: 1 जून से आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। LPG कनेक्शन नियम, UPI पेमेंट सुरक्षा, बैंकिंग शुल्क, एडवांस टैक्स और ट्रेन टाइम टेबल में बदलाव आपकी जेब और रोजमर्रा के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड May 31, 2026 पर 8:14 PM
गैस सिलेंडर, UPI से रेल तक... 1 जून से बदल जाएंगे कई नियम, जेब पर होगा सीधा असर
1 जून से कई रेल मार्गों पर ट्रेनों के समय में बदलाव किया जा रहा है।

June 1 New Rules: 1 जून से देशभर में कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और मासिक खर्चों पर पड़ सकता है। इनमें रसोई गैस, UPI भुगतान, बैंकिंग सेवाएं, टैक्स और यात्रा से जुड़े बदलाव शामिल हैं। ऐसे में इन नियमों के बारे में पहले से जानकारी होना जरूरी है।

LPG और PNG पर नया नियम

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गैस कनेक्शन से जुड़ा एक बड़ा बदलाव किया है। LPG रेगुलेशन ऑर्डर में हाल ही में हुए संशोधन के बाद अब जिन घरों में PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन चालू हो जाएगा, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना LPG सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करना होगा।

यह नियम 1 जून से लागू होगा। हालांकि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इंडेन, भारत गैस और HP गैस जैसी कंपनियां "कनेक्शन ट्रांसफर वाउचर" व्यवस्था शुरू कर रही हैं। इसके तहत लोग फिलहाल LPG कनेक्शन सरेंडर कर सकते हैं। बाद में अगर किसी ऐसे इलाके में शिफ्ट होते हैं जहां PNG की सुविधा नहीं है, तो अपना LPG कनेक्शन दोबारा शुरू करा सकते हैं।

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