New Rules from October: 1 अक्टूबर से लागू हो गए ये अहम बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

1 अक्टूबर से पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसे डॉक्युमेंट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जा रहा है। नागरिकों को अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के लिए नेटवर्क प्रोवाइडर चुनने का विकल्प मिलेगा। ऐसे ही कई और नियम या बदलाव हैं जो अक्टूबर की पहली तारीख से लागू हो रहे हैं

अपडेटेड Oct 01, 2023 पर 12:03 PM
अक्टूबर की पहली तारीख से कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में 209 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

New Rules from October 1: हर माह की पहली तारीख से देश में कुछ बदलाव लागू होते हैं।अक्टूबर 2023 की पहली तारीख से भी देश में कुछ नए नियम/बदलाव (Changes from October 1) लागू हो रहे हैं। इनमें से ज्यादातर रुपये-पैसों के लेनदेन से जुड़े हैं। इनमें फॉरेन रेमिटेंस पर TCS, छोटी बचत पर नई ब्याज दर से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट और LPG सिलेंडर से जुड़े बदलाव तक शामिल हैं। इन बदलावों/नए नियमों से देश का हर नागरिक कहीं न कहीं प्रभावित होने वाला है। आइए जानते हैं भारत में 1 अक्टूबर 2023 से अमल में आ रहे कुछ अहम नियम/बदलावों (Changes from October 1) के बारे में...

विदेश पैसे भेजने के मामले में नया TCS स्ट्रक्चर

1 अक्टूबर से विदेश में पैसा भेजने के मामले में TCS के नए नियम लागू होंगे। अभी कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख डॉलर विदेश भेज सकता है। RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत इसकी इजाजत है। 1 अक्टूबर से मेडिकल और एजुकेशनल जरूरत को छोड़कर किसी अन्य काम के लिए एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये से ज्यादा अमाउंट भेजने पर 20 प्रतिशत TCS चुकाना होगा। अगर आप एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये या इससे कम भेजते हैं तो 5 प्रतिशत TCS (टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स) देना होगा। यह नियम विदेशी टूर पैकेज के मामले में भी लागू है।


इन कामों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य

पिछले मानसून सत्र में संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (अमेंडमेंट) अधिनियम 2023 पारित किया था। इसके तहत जन्म प्रमाण पत्र या​नी बर्थ सर्टिफिकेट एकमात्र डॉक्युमेंट होगा, जिसे आपको कई महत्वपूर्ण सर्विस का फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करना होगा। 1 अक्टूबर से पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसे डॉक्युमेंट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जा रहा है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन और शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी यह अनिवार्य होगा।

गैस सिलेंडर महंगा

अक्टूबर की पहली तारीख से कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में 209 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम के LPG सिलेंडर के दाम 1731.50 रुपये हो गए हैं। कोलकाता में इस LPG सिलेंडर की कीमत 203.50 रुपये बढ़कर 1,839.50 रुपये, मुंबई में 204 रुपये बढ़कर 1,684 रुपये और चेन्नई में 203 रुपये बढ़कर 1,898 रुपये हो गई है। घर में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर नई ब्याज दरें

सरकार ने दिसंबर तिमाही के लिए 5 वर्षीय रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) पर ब्याज दर 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दी है। नई दर 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। हालांकि, PPF समेत अन्य सभी छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सरकार के ब्याज बढ़ाने के बाद, अब पोस्ट ऑफिस RD में 1000, 2000 या 5000 रुपये हर महीना लगाने पर इतना होगा फायदा

डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव

1 अक्टूबर से नागरिकों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के लिए नेटवर्क प्रोवाइडर चुनने का विकल्प मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि नागरिक अपनी पसंद से अपने कार्ड के लिए वीजा, मास्टरकार्ड और रुपे नेटवर्क प्रोवाइडर्स में से चुनाव कर सकेंगे। अभी नेटवर्क प्रोवाइडर को आमतौर पर कार्ड इश्यूअर निर्धारित करता है। नए नियम के तहत अब कार्ड जारी करने वाले एक से ज्यादा नेटवर्क के कार्ड जारी करेंगे और ग्राहक उनमें से चुनाव कर सकेंगे।

ऑनलाइन गेमिंग पर GST

इस साल जुलाई माह में GST काउंसिल ने फैसला किया था कि गेमिंग कंपनियों को ग्राहकों से कमाए पैसों पर 28 प्रतिशत GST का भुगतान करना होगा। काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर दांव की पूरी फेस वैल्यू पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का फैसला किया है। इसे 1 अक्टूबर से लागू करने की तैयारी है। हालांकि गेमिंग इंडस्ट्री की ओर से वित्त मंत्रालय से अपील की गई है कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन मनी गेम्स पर 28 प्रतिशत GST के नियम को कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाए।

SIP का नया नियम

नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस (NACH) ने 18 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें SIP के लिए अधिकतम अवधि 30 वर्ष तय की गई है। यह नियम एक अक्टूबर से लागू हो रहा है।

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