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New Rules from October: 1 अक्टूबर से लागू हो गए ये अहम बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

1 अक्टूबर से पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसे डॉक्युमेंट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जा रहा है। नागरिकों को अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के लिए नेटवर्क प्रोवाइडर चुनने का विकल्प मिलेगा। ऐसे ही कई और नियम या बदलाव हैं जो अक्टूबर की पहली तारीख से लागू हो रहे हैं

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Oct 01, 2023 पर 12:03 PM
New Rules from October: 1 अक्टूबर से लागू हो गए ये अहम बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
अक्टूबर की पहली तारीख से कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में 209 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

New Rules from October 1: हर माह की पहली तारीख से देश में कुछ बदलाव लागू होते हैं।अक्टूबर 2023 की पहली तारीख से भी देश में कुछ नए नियम/बदलाव (Changes from October 1) लागू हो रहे हैं। इनमें से ज्यादातर रुपये-पैसों के लेनदेन से जुड़े हैं। इनमें फॉरेन रेमिटेंस पर TCS, छोटी बचत पर नई ब्याज दर से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट और LPG सिलेंडर से जुड़े बदलाव तक शामिल हैं। इन बदलावों/नए नियमों से देश का हर नागरिक कहीं न कहीं प्रभावित होने वाला है। आइए जानते हैं भारत में 1 अक्टूबर 2023 से अमल में आ रहे कुछ अहम नियम/बदलावों (Changes from October 1) के बारे में...

विदेश पैसे भेजने के मामले में नया TCS स्ट्रक्चर

1 अक्टूबर से विदेश में पैसा भेजने के मामले में TCS के नए नियम लागू होंगे। अभी कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख डॉलर विदेश भेज सकता है। RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत इसकी इजाजत है। 1 अक्टूबर से मेडिकल और एजुकेशनल जरूरत को छोड़कर किसी अन्य काम के लिए एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये से ज्यादा अमाउंट भेजने पर 20 प्रतिशत TCS चुकाना होगा। अगर आप एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये या इससे कम भेजते हैं तो 5 प्रतिशत TCS (टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स) देना होगा। यह नियम विदेशी टूर पैकेज के मामले में भी लागू है।

इन कामों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य

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