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New vs Old Tax Regime : ऐसे डिडक्शंस और एग्जेम्प्शंस जो इनकम टैक्स की नई और पुरानी दोनों रीजीम में मिलते हैं

New vs Old Tax Regime : ऐसे कई डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हैं जो इनकम टैक्स की नई और पुरानी दोनों टैक्स रीजीम में मिलते हैं। हालांकि, कुछ डिडक्शंस के मामले में नई टैक्स रीजीम में कुछ शर्तें लगाई गई हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 17, 2023 पर 5:38 PM
New vs Old Tax Regime : ऐसे डिडक्शंस और एग्जेम्प्शंस जो इनकम टैक्स की नई और पुरानी दोनों रीजीम में मिलते हैं
नई रीजीम की शुरुआत 2020 में पेश यूनियन बजट में हुई थी। इसमें टैक्स के रेट्स कम हैं। लेकिन, टैक्सपेयर्स को कई तरह के डिडक्शंस और एग्जेम्प्शंस का फायदा नहीं मिलता है।

नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के बाद टैक्सपेयर को इस बारे में विचार कर लेना जरूरी है कि इनकम टैक्स फाइलिंग (Income Tax Filing) के वक्त उसे कितना टैक्स डिडक्शंस क्लेम करना है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इनकम टैक्स की नई रीजीम (New Regime of Income Tax) और पुरानी रीजीम (Old regime of Income Tax) में से किसका इस्तेमाल करेंगे। नई रीजीम की शुरुआत 2020 में पेश यूनियन बजट में हुई थी। इसमें टैक्स के रेट्स कम हैं। लेकिन, टैक्सपेयर्स को कई तरह के डिडक्शंस और एग्जेम्प्शंस का फायदा नहीं मिलता है। इसलिए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में आपको अपने लिए सही रीजीम का चुनाव कर लेना ठीक रहेगा।

होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शंस

इनकम टैक्स की नई रीजीम में एक महत्वपूर्ण डिडक्शंस की इजाजत दी गई है। किराए पर दिए गए घर के होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। लेकिन, 'हाउस प्रॉपर्टी से निगेटिव लॉस नहीं' की शर्त इस डिडक्शन का कम आकर्षक बना देती है। इसका मतलब यह है कि रेंटल इनकम (हाउस प्रॉपर्टी से निगेटिव लॉस) से ज्यादा की इंटरेस्ट कॉस्ट को उसी साल या आने वाले साल में दूसरी इनकम के साथ सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आप जिस घर में रहते हैं उस घर के होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते।

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