FASTag एक ऐसी तकनीक है जो सीधे टोल पेमेंट कर सकते हैं। FASTag में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, हाल के दिनों में कई लोगों को टोल टैक्स को लेकर कई तरह की दिक्कतें आई हैं। अभी हाल में मध्य प्रदेश के मूल निवासी दयानंद पचौरी पर FASTag का आरोप लगाया है कि उनका गाड़ी 175 किलोमीटर दूर खड़ी थी उसके बाद भी उनके पैसे FASTag से कट गए। उन्होंने इसकी शिकायत केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से की। ऐसे मामलों में गाड़ी मालिक काटे गए पैसे वापस पाने का हकदार है। इसके लिए उन्हें शिकायत करनी होगी।
यहां करनी होगी FASTag की शिकायत
ये शिकायत दो तरीके से की जा सकती है। वे NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर-1033 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप अपने एरिया के अधिकारियों और ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं। एनएचएआई की वेबसाइट के मुताबिक अगर शिकायत सही है तो गलत तरीके से काटा गया पैसा ग्राहक को 20-30 वर्किंग डेज के अंदर पैसा वापस कर दिया जाता है।
30 दिन में मिल जाएगा पैसा
कार मालिक फास्टैग जारी करने वाले बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कई बैंक FASTag से जुड़े हुए हैं और यूजर्स इन बैंकों के हेल्पलाइन नंबरों से जुड़ सकते हैं। वे NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन वेबसाइट ऑफ इंडिया) की वेबसाइट पर क्लिक करके हेल्पलाइन नंबर जान सकते हैं। वेबसाइट है- www.npci.org.in/what-we-do/netc-fastag/netc-fastag-helpline-number. अगर फास्टैग पेटीएम से जुड़ा है तो आप शिकायत कर सकते हैं। आपको हेल्पलाइन नंबर 1800-120-4210 पर कॉल करना होगा। आपको एसएमएस के माध्यम से कुछ जानकारी और लिंक देने होंगे।