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नेशनल पेंशन सिस्टम के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं? जानिए क्या है तरीका

नेशनल पेंशन सिस्टम की लोकप्रियता पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है। कई सब्सक्राइबर्स एनपीएस के शिकायत निपटारे व्यवस्था के बारे में नहीं जानते हैं। एनपीएस सब्सक्राइबर्स को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने का भी मौका देता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 13, 2024 पर 4:35 PM
नेशनल पेंशन सिस्टम के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं? जानिए क्या है तरीका
अगर आप एनपीएस सब्सक्राइबर हैं तो आप सेंट्रल रिकॉर्ड-कीपिंग एजेंसी के सेंट्रल ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम (CGMS) के जरिए अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) पिछले सालों में रिटायरमेंट प्लानिंग के सबसे बेहतर प्रोडक्ट के रूप में सामने आया है। इसके फायदों, टैक्स बेनेफिट और दूसरे फीचर्स के बारे में निवेशकों के बीच जागरूकता बढ़ी है। लेकिन, इसके खिलाफ शिकायत करने के तरीकों के बारे में कई निवेशकों को जानकारी नहीं है। हालांकि, PFRDA ने शिकायत करने का एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बनाया है। यह पीएफआरडी रेगुलेशन, 2015 के तहत आता है। सब्सक्राइबर्स एनपीएस इकोसिस्टम, प्वाइंट ऑफ सर्विस, पेंशन फंड मैनेजर्स, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स आदि के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।

पीएफआरडीए शिकायत करने के प्रोसेस को प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहा है। वह एनपीएस ट्रस्ट की भूमिका और जिम्मेदारी भी बढ़ाना चाहता है। आइए जानते हैं कि अभी शिकायत करने का प्रोसेस क्या है।

ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं शिकायत

अगर आप एनपीएस सब्सक्राइबर हैं तो आप सेंट्रल रिकॉर्ड-कीपिंग एजेंसी के सेंट्रल ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम (CGMS) के जरिए अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। Protean, CAMS-NPS और केफिनटेक सेंट्र्ल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियां हैं। आप एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर 'अपनी शिकायत करें' लिंक के जरिए भी अपनी शिकायत कर सकते हैं।

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