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PFRDA ने NPS सब्सक्राइबर्स के लिए ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया में किया बदलाव, जानिए डिटेल

सरकारी/कॉरपोरेट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 30, 2022 पर 6:05 PM
PFRDA ने NPS सब्सक्राइबर्स के लिए ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया में किया बदलाव, जानिए डिटेल
PFRDA ने सर्कुलर जारी कर ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया में बदलाव की दी जानकारी

सरकारी/कॉरपोरेट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कुछ दिनों पहले जारी एक सर्कुलर के जरिए यह जानकारी दी।

PFRDA ने बताया, "NPS के मौजूदा सब्सक्राइबर्स जो अपने PRAN में अपना नामांकन बदलना चाहते हैं, वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए 'ई-नॉमिनेशन' का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्सक्राइबर्स अपने सुविधानुसार नॉमिनेशन में बदलाव से जुड़े एप्लिकेशन को फिजिकल रूप से नोडल अधिकारियों, कॉरपोरेट या प्वाइंट ऑफ प्रजेंट (PoP) को जमा करने का विकल्प चुन सकते हैं, जैसा भी मामला हो।"

सर्कुलर में आगे कहा गया है, "अगर ई-नॉमिनेशन का मामला सरकार/रजिस्टर्ड कॉरपोरेट से जुड़े सब्सक्राइबर्स का है तो, उस केस में ई-नॉमिनेशन के अनुरोध को संबंधित नोडल ऑफिस/रजिस्टर्ड कॉरपोरेट से मंजूर किए जाने की जरूरत होगी, उसके बाद ही सब्सक्राइबर्स के PRAN में नॉमिनेशन में बदलाव होगा। सब्सक्राइबर्स के ई-नॉमिनेशन रिक्वेस्ट्स की एक बड़ी संख्या लंबित है, जिसकी एक वजह संबधित नोडल ऑफिस/कॉरपोरेट की तरफ से अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाना है।"

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