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NPS Exit Rules: एनपीएस से पैसे निकालने के लिए 60 साल उम्र का नहीं करना पड़ेगा इंतजार, जानिए क्या हैं नए नियम

NPS Exit Rules: पीएफआरडीए ने पांच साल के मिनिमम लॉक-इन पीरियड को हटा दिया है। पहले सब्सक्राइबर्स को स्कीम से बाहर निकलने के लिए कम से कम पांच साल तक निवेश जरूरी था। अब सब्सक्राइबर्स पांच साल से पहले भी पैसे निकाल सकेंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 19, 2026 पर 6:00 PM
NPS Exit Rules: एनपीएस से पैसे निकालने के लिए 60 साल उम्र का नहीं करना पड़ेगा इंतजार, जानिए क्या हैं नए नियम
पीएफआरडीए ने नॉर्मल एग्जिट के लिए एकमुश्त विड्रॉल लिमिट को भी बढ़ा दिया है।

NPS Exit Rules: नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए ने एनपीएस से एग्जिट के नियमों को आसान बना दिया है। उसने ऑल सिटीजन मॉडल के तहत नियमों में बदलाव किया है। इससे एनपीएस के सब्सक्राइबर्स आसानी से अपने पैसे निकाल सकेंगे।

NPS में बढ़ेगी आम लोगों की दिलचस्पी

पीएफआरडीए ने नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर को ध्यान में रख यह बदलाव किया है। नए नियम एनपीएस के ऑल सिटीजन मॉडल्स के तहत कॉमन स्कीम और मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) पर एकसमान लागू होंगे। एनपीएस से एग्जिट के नियमों को आसान बनाने से इस रिटायरमेंट स्कीम में आम लोगों की दिलचस्पी बढ़ने की उम्मीद है।

पांच साल का लॉक-इन हटा

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