Get App

NPS निवेशकों के लिए खुशखबरी! पेंशन फंड के बढ़ेंगे विकल्प, फीस पर लगेगी लगाम; जानिए डिटेल

PFRDA ने NPS में बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। बैंकों को पेंशन फंड शुरू करने की इजाजत मिलेगी और इनवेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस में बदलाव होगा। इससे सब्सक्राइबर्स को ज्यादा विकल्प, बेहतर गवर्नेंस और कम लागत का फायदा मिल सकता है। जानिए डिटेल।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Jan 01, 2026 पर 5:23 PM
NPS निवेशकों के लिए खुशखबरी! पेंशन फंड के बढ़ेंगे विकल्प, फीस पर लगेगी लगाम; जानिए डिटेल
PFRDA ने पेंशन फंड्स के लिए इनवेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस यानी IMF स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया है।

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) को और मजबूत बनाने के लिए कई नीतिगत सुधारों को मंजूरी दी है। इन सुधारों का मकसद पेंशन फंड के विकल्प बढ़ाना, सिस्टम में प्रतिस्पर्धा लाना और निवेशकों यानी सब्सक्राइबर्स के हितों की बेहतर सुरक्षा करना है।

बैंकों को पेंशन फंड शुरू करने की मंजूरी

PFRDA ने सैद्धांतिक तौर पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को यह अनुमति दी है कि वे स्वतंत्र रूप से पेंशन फंड स्थापित कर सकें और NPS के तहत जमा होने वाली रकम का मैनेजमेंट करें। यह प्रस्ताव उन पुराने रेगुलेटरी प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में है, जिनकी वजह से अब तक बैंक पेंशन फंड सेगमेंट में सीमित भूमिका निभा पा रहे थे।

कौन से बैंक होंगे पात्र

सब समाचार

+ और भी पढ़ें