NPS Withdrawal Rule: नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System -NPS) जल्द ही ग्राहकों को पूरा (contributions) निकालने की मंजूरी दे सकता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (Pension Fund Regulatory and Development Authority - PFRDA) पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए एक नया विकल्प मुहैया कराने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत वो 5 लाख रुपये तक की रकम को एक बार में पूरी तरह से निकालने की मंजूरी दी जा सकती है।
देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच 5 लाख रुपये रकम निकालने पर कुछ ग्रहकों को राहत मिलेगी। मौजूदा नियमों के तहत NPS होल्डर्स 2 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। इसके आगे पेंशनर्स अपने कंट्रीब्यूशन का 60 फीसदी रकम निकाल सकते हैं जबकि 40 फीसदी उन्हें जमा रखना होगा।
NPS अकाउंट 2 तरह के होते हैं । एक टियर1 और दूसरा टियर 2। जिसमें टियर 1 पूरी तरह से पेंशन अकाउंट है और टियर 2 एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। मौजूदा एन्युटीज पर एवरेज रिटर्न करीब 5.5 फीसदी है। इनफ्लेशन और पेंशन की राशि पर इनकम टैक्स के साथ सब्सक्राइबर्स के लिए वास्तविक रिटर्न अक्सर कम हो जाता है।
रिपोर्ट के मुताबिक नए नियमों में NPS होल्डर्स अपने पैसों को वहीं निवेश कर सकते हैं जहां उन्हें बेहतर रिटर्न मिले। हालांकि रेगुलेटरी बॉडी अकाउंट होल्डर्स को अपने पेंशन का एक हिस्सा annuities में या पेंशन फंड मैनेजरों द्वारा कहीं दूसरी जगह निवेश का विकल्प देगी।
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