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NPS Withdrawal Rule: 1 जनवरी से बदल रहे हैं एनपीएस से पैसा निकालने के नियम, जानें डिटेल्स

NPS New Rule: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पैसा निकालने के नियम 1 जनवरी 2023 से बदलने वाले हैं। दरअसल, सरकार ने ग्राहकों के लिए पार्शियल विड्रॉल (Partial Withdrawal) के नियम बदले हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए (PFRDA) ने पार्शियल विड्रॉल को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 27, 2022 पर 10:48 AM
NPS Withdrawal Rule: 1 जनवरी से बदल रहे हैं एनपीएस से पैसा निकालने के नियम, जानें डिटेल्स
NPS New Rule: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पैसा निकालने के नियम 1 जनवरी 2023 से बदलने वाले हैं।

NPS New Rule: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पैसा निकालने के नियम 1 जनवरी 2023 से बदलने वाले हैं। दरअसल, सरकार ने ग्राहकों के लिए पार्शियल विड्रॉल (Partial Withdrawal) के नियम बदले हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए (PFRDA) ने पार्शियल विड्रॉल को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। ये नियम केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों पर लागू होगा।

ये हैं NPS में पार्शियल विड्रॉल के नए नियम

NPS में कम से कम 3 साल के लिए निवेश होना जरूरी है। सब्सक्राइबर अपने कुल योगदान का 25 फीसदी की विड्रा कर सकता है। पूरे पीरियड में सिर्फ तीन बार ही विड्रा कर सकते हैं। पार्शियल विड्राल कुछ अहम वजह से ही कर पाएंगे। PFRDA के मुताबिक सरकारी सेक्टर के सभी ग्राहकों को पार्शियल विड्रॉल के लिए एप्लिकेशन नोडल ऑफिसर के पास जमा करना होगा।

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