Online Payment Decline: कई इंटरनेशनल वेबसाइट हैं जो गुड्स और सर्विसेज इंडिया में बेच रही हैं। हालांकि, कई बार कस्टमर ऐसी शिकायत करते हैं कि इंटरनेशनल वेबसाइट और इनके पेमेंट गेटवे पर पेमेंट करते समय ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है। ऐसा अक्सर डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिये पेमेंट करने पर सबसे ज्यादा होता है। आप पेमेंट करते हैं और ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है लेकिन पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है। ऐसे में अब आप क्या करेंगे और कहां शिकायत करेंगे?
आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्यों होता है फेल?
अक्टूबर 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने (RBI) इंटरनेशनल पेमेंट वेबसाइटके लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिये पेमेंट और ऑटो डेबिट के कई नियम बनाए थे। अगर इंटरनेशनल वेबसाइट RBI के बनाए नियमों के तहत पेमेंट नहीं लेती तो, वह भारतीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिये रेकरिंग या सिंगल पेमेंट भी नहीं लेते हैं। हालांकि, कई बार पेमेंट डिकलाइन होने के पीछे वेबसाइट का भी हाथ नहीं होता है।
पेमेंट फेल होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई इंटरनेशन वेबसाइट कुछ एरिया के कार्ड के जरिये की गई पेमेंट को नहीं लेती है। कई बार इंडियन कार्ड को पेमेंट करने के लिए ब्लॉक किया जाता है। कई बार पेमेंट करेंसी या कारोबारी रोक होती है जिसके कारण भी पेमेंट फेल हो जाती है।
ऑनलाइन पेमेंट फेल होने पर क्या होता है?
अगर आपकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन फेल हो गई है लेकिन पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में पैसा अपने आप कुछ समय बाद रिवर्स हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने टाइम पीरियड दिया है, जिसमें फेल ट्रांजेक्शन का पैसा आ जाता है। फेल ट्रांजेक्शन का पैसा T+5 यानी ट्रांजेक्शन के बाद 5 दिनों के अंदर आ जाता है।
5 दिन के बाद पैसा नहीं आए तो क्या करें?
अगर बैंक 5 दिन के अंदर पैसा वापिस नहीं करता है तो बैंक T+5 यानी ट्रांजेक्शन के 5 दिन पूरे होने के बाद जितने दिन भी लेट हुआ, उतने दिन तक 100 रुपये रोजाना का मुआवजा देना होगा। ऐसा RBI ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है। अगर इंटरनेशनल वेबसाइट इंडियन डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिये पेमेंट नहीं लेती है, तो दूसरे तरीके से पेमेंट ले सकते हैं।