Income Tax Return: AY27 के लिए 31 जुलाई तक 5.9 करोड़ से अधिक ITR हुए फाइल

Income Tax Return: पिछले साल असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइलिंग को लेकर आखिरी तारीख को बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दिया गया था। इस तारीख तक 7.3 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए गए थे। हाल ही में सरकार ने बताया था कि असेसमेंट ईयर 2025-26 में 576 लोगों ने अपने रिटर्न में 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की कुल आय घोषित की

अपडेटेड Aug 01, 2026 पर 3:01 PM
ITR भरने के लिए 31 जुलाई उन करदाताओं के लिए आखिरी तारीख थी, जिनके खातों का ऑडिट होना अनिवार्य नहीं है।

आयकर विभाग का कहना है कि असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए 31 जुलाई तक 5.9 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं। AY27 के लिए बिना किसी जुर्माने और ब्याज के ITR 1 और 2 फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 थी। यह तारीख उन करदाताओं के लिए थी, जिनके खातों का ऑडिट होना अनिवार्य नहीं है। AY27 के लिए भरे गए ITR से मतलब है वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भरे गए ITR। आयकर विभाग ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाली है।

ITR फॉर्म-1 (सहज) वह फॉर्म है, जिसे बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम आय वर्ग के करदाताओं के लिए तैयार किया गया है। 'सहज' फॉर्म उन निवासी व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है, जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है और जिन्हें सैलरी, एक आवासीय संपत्ति और खेती से सालाना 5,000 रुपये तक की आय होती है।

वहीं ITR-2 उन व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए है, जिन्हें कारोबार या प्रोफेशन के मुनाफे से तो आय नहीं होती लेकिन कैपिटल गेन्स से होती है। पिछले साल असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइलिंग को लेकर आखिरी तारीख को बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दिया गया था। इस तारीख तक 7.3 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए गए थे।


AY26 में अरबपतियों की संख्या बढ़कर हुई 576

हाल ही में सरकार ने संसद में बताया था कि असेसमेंट ईयर 2025-26 में 576 लोगों ने अपने आयकर रिटर्न में 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की कुल आय घोषित की। अरबपतियों का यह आंकड़ा पिछले 5 साल के मुकाबले चार गुना अधिक है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार को पता है कि देश में अरबपतियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है और इस मामले में यह दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल है।

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चौधरी ने लिखित उत्तर में कहा कि आयकर अधिनियम, 2025 या पूर्ववर्ती आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अरबपति (बिलियनेयर) शब्द की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। हालांकि असेसमेंट ईयर 2025-26 में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की कुल आय बताने वाले लोगों की संख्या 576 थी। यह 2021-22 में बताई गई 142 की संख्या से 4 गुना अधिक है। 100 करोड़ रुपये और उससे ज्यादा की कुल आय वाले लोगों की संख्या असेसमेंट ईयर 2022-23 में 301 थी, जो 2023-2024 में घटकर 284 हो गई और फिर 2024-2025 में बढ़कर 415 हो गई।

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