Pan Aadhar linking: PAN (Permanent Account Number) को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 जून 2023 को समाप्त हो गई। सरकार ने अभी तक डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई भी नोटिफेशन जारी नहीं किया है। आयकर विभाग के आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार सभी पैन कार्ड जो आधार से लिंक नहीं थे, वो 1 जुलाई से निष्क्रिय हो गए हैं। जो लोग लिंक करने की डेडलाइन से चूक गए, वे अब पैसे और आईटीआर से जुड़े काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे काम जिनके लिए पहले पैन की आवश्यकता होती है। हालांकि, आप अपने पैन को फिर से एक्टिव कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको 1,000 रुपये फाइन चुकाना होगा।
1 जुलाई से नहीं कर पा रहे हैं ये काम?
अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। टैक्स रिफंड नहीं ले पाएंगे। इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड नहीं खरीद पाएंगे। आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर इसे लिंक कराना होगा।
पैन कार्ड को आधार से ऑनलाइन करें लिंक
1 इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट eportal.incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
2 अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं है तो पहले रजिस्टर करें।
3 आपका पैन और आधार नबंर आपके यूजर आईडी के तौर पर सेट हो जाएंगे।
4 अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ के साथ पोर्टल पर लॉगिन करें।
5 एक पॉप अप नोटिफकिशन आपकी स्क्रीन पर आएगा और आपको पैन को आधार से लिंक करने के लिए कहा जाएगा।
6 अगर नोटिफिकेशन न आए तो 'Quick Links' सेक्शन को खोलें।
7 होमपेज पर लिंक आधार को सिलेक्ट करें।
8 अपने पैन नंबर, आधार को टाइप करें और चेकबॉक्स पर क्लिक करें।
9 कैप्चा कोड को स्क्रीन पर भरें।
10 साभी जानकरी देने के बाद आपके पास आधार को पैन से लिंक करने का कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा।
11 ये आपको फाइन भरने के पेज पर भी लेकर जाएगा। जहां आप पैसे जमा करके आगे बढ़ सकते हैं।
11 आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
12 अगर आपके पैन और आधार में दी जानकारी में अंतर हुआ तो पहले आपको अपने आधार या पैन की जानकारी को अपडेट कराना होगा।