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क्या पैन नहीं कर रहा काम? तो तुरंत करें ये काम, वरना बाद में होगी परेशानी

Pan Aadhar linking: PAN (Permanent Account Number) को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 जून 2023 को समाप्त हो गई। सरकार ने अभी तक डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई भी नोटिफेशन जारी नहीं किया है। आयकर विभाग के आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार सभी पैन कार्ड जो आधार से लिंक नहीं थे, वो 1 जुलाई से निष्क्रिय हो गए हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 12, 2023 पर 5:34 PM
क्या पैन नहीं कर रहा काम? तो तुरंत करें ये काम, वरना बाद में होगी परेशानी
PAN को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 जून 2023 को समाप्त हो गई।

Pan Aadhar linking: PAN (Permanent Account Number) को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 जून 2023 को समाप्त हो गई। सरकार ने अभी तक डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई भी नोटिफेशन जारी नहीं किया है। आयकर विभाग के आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार सभी पैन कार्ड जो आधार से लिंक नहीं थे, वो 1 जुलाई से निष्क्रिय हो गए हैं। जो लोग लिंक करने की डेडलाइन से चूक गए, वे अब पैसे और आईटीआर से जुड़े काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे काम जिनके लिए पहले पैन की आवश्यकता होती है। हालांकि, आप अपने पैन को फिर से एक्टिव कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको 1,000 रुपये फाइन चुकाना होगा।

1 जुलाई से नहीं कर पा रहे हैं ये काम?

अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। टैक्स रिफंड नहीं ले पाएंगे। इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड नहीं खरीद पाएंगे। आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर इसे लिंक कराना होगा।

पैन कार्ड को आधार से ऑनलाइन करें लिंक

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