Pan Aadhar linking: PAN (Permanent Account Number) को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 जून 2023 को समाप्त हो गई। सरकार ने अभी तक डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई भी नोटिफेशन जारी नहीं किया है। आयकर विभाग के आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार सभी पैन कार्ड जो आधार से लिंक नहीं थे, वो 1 जुलाई से निष्क्रिय हो गए हैं। जो लोग लिंक करने की डेडलाइन से चूक गए, वे अब पैसे और आईटीआर से जुड़े काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे काम जिनके लिए पहले पैन की आवश्यकता होती है। हालांकि, आप अपने पैन को फिर से एक्टिव कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको 1,000 रुपये फाइन चुकाना होगा।
