PAN-Aadhar Linking: पैन और आधार नंबर को लिंक कराने का समय जैसे-जैसे पास आ रहा है, कई व्यक्तियों को इस प्रोसेस में परेशानी आ रही है। इनकम टैक्स विभाग ने एक ट्वीट में पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया के दौरान जनसांख्यिकीय (demographic mismatches) जानकारी मेल नहीं खाने की संभावना को स्वीकार करते हुए इस मुद्दे को लेकर जानकारी दी है। पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 जून 2023 को समाप्त होने वाली है।
ट्वीट में बताया गया है कि पैन को आधार से लिंक करते समय इन जनसांख्यिकीय कारणों के कारण लिंक करने में परेशानी आ रही है।
जन्म की तारीख (Date of Birth)
किसी भी जनसांख्यिकीय बेमेल के मामले में पैन और आधार को आसानी से लिंक करने के लिए बायोमिट्रिक-आधारित वैरिफिकेशन के जरिये किया जा सकता है। पैन सर्विस प्रोवाइडर्स (Protean & UTIITSL) के सर्विस सेंटर पर जाकर इस सर्विस का फायदा उठाया जा सकता है।
पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया में जनसांख्यिकी बेमेल तब होता है जब दोनों कार्डों पर दी गई पर्सनल जानकारी अलग-अलग होती है। इसमें नाम की स्पेलिंग का अलग होना, डेट ऑफ बर्थ की जानकारी अलग होना आदि शामिल है। या जेंडर का गलत होना भी शामिल है।
यदि आपके पैन-आधार में जनसांख्यिकी जानकारी अगल-अलग है, तो आप दोनों कार्डों को लिंक नहीं कर पाएंगे। लिंक करने से पहले आपको अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड में बेमेल जानकारी को ठीक कराना होगा। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से यह जानकारी ठीक करा सकते हैं। इसी तरह अपने आधार कार्ड में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए आप नजदीकी आधार नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं।